Court ने मेडिकल बोर्ड से परामर्श के दौरान केजरीवाल की पत्नी को उपस्थित रहने की अनुमति देने से किया इनकार
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मेडिकल बोर्ड के साथ परामर्श के दौरान उनकी पत्नी की मौजूदगी की मांग की गई थी। अदालत ने कहा, "इस अदालत को जेल नियमों के खिलाफ जाकर आवेदक के लिए अपवाद बनाने का कोई कारण नहीं दिखता, खासकर जेल अधिकारियों की दलीलों के मद्देनजर कि कई अन्य कैदी भी आवेदक/ अरविंद केजरीवाल की तरह ही उसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं और उन्हें भी अटेंडेंट रखने की अनुमति नहीं दी गई है।" विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि जेल अधिकारियों द्वारा उद्धृत प्रासंगिक जेल नियम यानी दिल्ली जेल नियम, 2018 का नियम 479 (सी), जेल अधीक्षक द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से विचाराधीन कैदी के साथ अटेंडेंट के रूप में परिवार के किसी सदस्य की उपस्थिति की अनुमति देता है, केवल तभी जब कैदी जेल परिसर के बाहर किसी अस्पताल में भर्ती हो।
अदालत ने कहा, "इस प्रकार यह एक स्वीकृत तथ्य है कि तिहाड़ जेल में बंद और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में बंद आवेदक किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं है।" अदालत ने केजरीवाल के इस अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया है कि डॉक्टरों के साथ उनकी बैठकों/परामर्श के मेडिकल रिकॉर्ड उनकी पत्नी को उपलब्ध कराए जाएं। जेल अधिकारियों को मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश अदालत ने आवेदक/ अरविंद केजरीवाल की पत्नी को स्वतंत्र रूप से संबंधित मेडिकल बोर्ड/डॉक्टरों से संपर्क करने की अनुमति दी है, जो अस्पताल नियम के तहत अनुमति दिए जाने पर आवेदक के चिकित्सकीय रूप से निर्धारित आहार की तैयारी की विधि पर चर्चा करने के लिए उनके साथ बैठक/परामर्श कर सकते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति धन शोधन मामले में याचिका दायर की थी। इससे पहले, केजरीवाल के वकील ने कहा कि आवेदन का विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं है । यदि आवेदक की पत्नी एम्स मेडिकल बोर्ड द्वारा परामर्श के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहती है तो ईडी को कोई नुकसान नहीं होगा। ईडी के वकीलों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हम हर मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध करा रहे हैं। उनकी पत्नी के मौजूद रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी की और अदालत को संबोधित किया तथा डॉक्टर जो पिछली बार परामर्श के लिए वहां मौजूद थे तथा डाइटीशियन बता रहे थे कि खाना कैसे पकाना है, जिसे पत्नी को बताना है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी बहुत सारे परामर्श होने हैं, जिसे केवल मेरी पत्नी ही समझ सकती हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह याचिका मानवीय आधार पर है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि डॉक्टर हजारों चीजें बताते हैं। पत्नी को केवल अटेंडेंट के तौर पर मौजूद रहना होता है। हाल ही में इसी अदालत ने दो आरोपियों विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश सुरक्षित रखा था। अदालत नौ जुलाई को संज्ञान पर आदेश सुनाने वाली है। इसी दिन अरविंद केजरीवाल और आप के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र भी संज्ञान के बिंदु पर सूचीबद्ध है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) एनके मट्टा और जांच अधिकारी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा। ईडी ने आरोप लगाया कि विनोद चौहान हवाला डीलरों के जरिए चनप्रीत सिंह को पैसे भेजने में शामिल था। यह भी कहा जाता है कि विनोद चौहान से 1.06 करोड़ रुपये भी बरामद किए गए थे।
ईडी के एसपीपी ने प्रस्तुत किया कि एजेंसी ने अपराध की आय के मनी ट्रेल का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल आप के गोवा विधानसभा चुनावों के लिए किया गया था। आरोप है कि साउथ ग्रुप के अभिषेक बोइनपल्ली ने कथित तौर पर अशोक कौशिक को नकदी के 2 बैग दिए, जिन्होंने फिर उन्हें चौहान को दे दिया। आशीष माथुर, जिसका नाम 8वें पूरक आरोपपत्र में चौहान का भी है, ने कथित तौर पर चौहान की ओर से यह पैसा लिया और इसे विभिन्न लोगों को दिया, जिन्होंने फिर इसे सह-आरोपी चनप्रीत को हस्तांतरित कर दिया। इस पैसे का इस्तेमाल फिर गोवा चुनावों में किया गया । आबकारी मामले में, ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ा दिया गया। (एएनआई)