Court ने सपना चौधरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया, कोर्ट में पेश नहीं होने पर मामला दर्ज

Update: 2024-08-13 17:13 GMT
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को सिंगर सपना चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट ( एनबीडब्ल्यू ) जारी किया। सपना को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने चार्जशीट किया था। पवन चावला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनके खिलाफ 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) रश्मि गुप्ता ने सिंगर सपना चौधरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट ( एनबीडब्ल्यू ) जारी किया , क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। सीजेएम ने कहा, "आरोपी की ओर से सुनवाई के आखिरी दिन (एलडीओएच) छूट मांगी गई थी। आज भी, आरोपी को बुलाए जाने के बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हुई।"
सपना चौधरी को आरोपी की उपस्थिति/आगे की कार्यवाही के लिए 25 अक्टूबर, 2024 को पेश किया गया है। अदालत ने मंगलवार को आदेश दिया कि "आरोपी के खिलाफ NBW जारी किया जाए, जिसे सुनवाई के अगले दिन (NDOH) तक लौटाया जा सके।" अधिवक्ता रणधीर लाल शर्मा और शिकायतकर्ता पवन चावला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
आरोप है कि आरोपियों ने विभिन्न बहानों और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के जरिए शिकायतकर्ताओं से पैसे लिए थे। इसके बाद आरोपी और उसके परिवार के सदस्य ने उक्त पैसे का दुरुपयोग किया और अपने पारिवारिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया। 28 मई, 2024 को अदालत ने धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) आईपीसी के तहत अपराध का संज्ञान लिया। (एएनआई)
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