सज्जन कुमार के खिलाफ सरस्वती विहार दंगा मामले में Court ने सुनवाई पूरी की
New Delhi नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ सिख विरोधी दंगों के एक मामले में अंतिम दलीलें पूरी कर लीं। यह मामला 1 नवंबर, 1984 को सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। दंगा पीड़ितों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि सिख दंगों के मामलों में पुलिस जांच में हेराफेरी की गई थी। पुलिस की जांच धीमी थी और आरोपियों को बचाने के लिए थी।यह तर्क दिया गया कि दंगों के दौरान स्थिति असाधारण थी। इसलिए, इन मामलों को इसी संदर्भ में निपटाया जाना चाहिए।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का की दलीलें सुनने के बाद मामले को स्पष्टीकरण के लिए सूचीबद्ध किया। मामले को 8 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है।इस बीच, अदालत ने बचाव पक्ष के वकील से उस फैसले की प्रति दाखिल करने को कहा है, जिस पर उन्होंने भरोसा किया था।सीबीआई और बचाव पक्ष के वकील पहले ही अपनी दलीलें पूरी कर चुके हैं। बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया और कहा कि यह कोई अलग मामला नहीं है, यह एक बड़े नरसंहार का हिस्सा था, यह नरसंहार का हिस्सा है ।
आगे यह भी तर्क दिया गया कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1984 में दिल्ली में 2700 सिख मारे गए थे। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। वरिष्ठ अधिवक्ता फुल्का ने 1984 के दिल्ली कैंट मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया जिसमें अदालत ने दंगों को 'मानवता के खिलाफ अपराध' कहा था। यह भी कहा गया कि नरसंहार का उद्देश्य हमेशा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना होता है।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया कि इसमें देरी हो रही है और एक एसआईटी गठित की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता ने नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के मामलों में विदेशी अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों का भी हवाला दिया । उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन का भी हवाला दिया । सज्जन कुमार की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा, एसए हाशमी, अनुज शर्मा पेश हुए। 1 नवंबर 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया था। उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया था।
शुरुआत में पंजाबी बाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में जस्टिस जीपी माथुर कमेटी की सिफारिश पर गठित विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच की और एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की।कमेटी ने 114 मामलों को फिर से खोलने की सिफारिश की थी। यह मामला उनमें से एक था। 16 दिसंबर 2021 को अदालत ने आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ धारा 147/148/149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के साथ-साथ धारा 302/308/323/395/397/427/436/440 सहपठित धारा 149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए थे ।
एसआईटी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी उक्त भीड़ का नेतृत्व कर रहा था और उसके उकसाने और उकसाने पर भीड़ ने दो व्यक्तियों को जिंदा जला दिया था और उनके घरेलू सामान और अन्य संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त, नष्ट और लूट लिया था, उनके घर को जला दिया था और उनके घर में रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को भी गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। दावा किया गया है कि जांच के दौरान मामले के महत्वपूर्ण गवाहों का पता लगाया गया, उनकी जांच की गई और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उनके बयान दर्ज किए गए।
इस आगे की जांच के दौरान 23 नवंबर, 2016 को उपरोक्त प्रावधान के तहत शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उसने फिर से अपने पति और बेटे की हत्या, लूटपाट और घातक हथियारों से लैस भीड़ द्वारा की गई हत्या की घटना के बारे में बताया। उसने यह भी दावा किया है कि उसने अपने और मामले के अन्य पीड़ितों को लगी चोटों के बारे में भी बयान दिया है, जिसमें उसकी भाभी भी शामिल है, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। उसने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी की तस्वीर उसने करीब डेढ़ महीने बाद एक पत्रिका में देखी थी। (एएनआई)