New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा कथित नेशनल हेराल्ड मामले के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के बाद, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 25 अप्रैल को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई से पहले रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को एक बैठक बुलाई है।
सूत्रों के अनुसार, अपने वकीलों से चर्चा करने के बाद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बोस्टन, अमेरिका के लिए रवाना हो गए। सूत्रों ने कहा कि राहुल और वकीलों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने का फैसला किया है और सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे।
वकीलों ने राहुल से कहा कि उन्हें 25 अप्रैल या बाद की तारीख को अदालत में पेश होना होगा, जिसके लिए कांग्रेस नेता पूरी तरह तैयार हैं। खड़गे संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा भवनमें सभी महासचिवों, प्रभारियों और सभी फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों की बैठक करेंगे।सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के जवाब में रणनीति पर भी चर्चा होगी।
15 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के शीर्ष सदस्यों राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की थी।
उक्त चार्जशीट में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कई फर्मों सहित अन्य का भी नाम है।इस मामले को 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में संज्ञान पर बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है, जैसा कि धारा 3 के साथ धारा 70 के तहत परिभाषित किया गया है, और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है।
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