दिल्ली की एक अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े तीन मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को 11 से 13 सितंबर तक ओमान और यूएई की यात्रा करने की अनुमति दे दी है।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने जिंदल के आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि वह पहले कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं और निर्धारित अवधि के भीतर मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौट आये हैं। न्यायाधीश ने कहा, "इस अदालत की सुविचारित राय में, आवेदक/अभियुक्त 11 से 13 सितंबर तक ओमान और संयुक्त अरब अमीरात की विदेश यात्रा के लिए अदालत की अनुमति का हकदार है।"
न्यायाधीश ने जिंदल को एक करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि जमा करने और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करने या किसी भी तरह से किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने का निर्देश दिया। जिंदल ने अपने व्यावसायिक हितों के सिलसिले में दोनों देशों में जाने के लिए अदालत से अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर किया था।
जिन मामलों में जिंदल आरोपी हैं उनमें से एक झारखंड में अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित है, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।कोयला ब्लॉक आवंटन के संबंध में ईडी द्वारा एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच की जा रही है।
सीबीआई द्वारा जांच किया जा रहा तीसरा मामला मध्य प्रदेश में उर्तन नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। सीबीआई और ईडी ने अर्जी का विरोध नहीं किया.