Delhi दिल्ली FIR के मुताबिक, यह कार्रवाई असिस्टेंट डायरेक्टर (PMO) की लिखित शिकायत के बाद की गई। शिकायत में रवि कांत शर्मा नाम के व्यक्ति पर अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने और PMO के नाम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने WhatsApp के ज़रिए AIIMS के प्रोटोकॉल ऑफिसर से संपर्क किया और खुद को प्रधानमंत्री का 'ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी' (OSD) बताया।
आरोप है कि आरोपी ने प्रोटोकॉल ऑफिसर पर दबाव डाला कि वे मुजफ्फरनगर (UP) के रहने वाले मोहम्मद इमरान नाम के मरीज़ को AIIMS, दिल्ली के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करें और इलाज दें।
शिकायत मिलने के बाद CBI ने मामले की जांच की। जांच के दौरान पता चला कि शर्मा ने कविता (29) और अर्चना (28) समेत अन्य मरीज़ों के लिए भी इसी तरह गैर-कानूनी तरीके से दखल देने की कोशिश की थी। FIR में कहा गया है कि इन हरकतों से प्रथम दृष्टया (prima facie) दक्षिण दिल्ली के संगम विहार निवासी रवि कांत शर्मा के खिलाफ संज्ञेय अपराध (cognisable offences) का मामला बनता है।
इसलिए, BNS की धारा 204 (सरकारी कर्मचारी का रूप धारण करना), 319 (रूप बदलकर धोखाधड़ी करना) और IT एक्ट, 2000 की धारा 66D के तहत मामला दर्ज किया गया।