एयर होस्टेस आत्महत्या मामला: दिल्ली की अदालत 25 जुलाई को फैसला सुनाएगी

पूर्व एयर होस्टेस की आत्महत्या मामला

Update: 2023-07-20 17:10 GMT
नई दिल्ली, (आईएएनएस) दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को एक पूर्व एयर होस्टेस की आत्महत्या मामले में अपना फैसला 25 जुलाई के लिए टाल दिया, जो 5 अगस्त 2012 को अपने दिल्ली आवास पर मृत पाई गई थी।
गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के इस मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और उनकी कंपनी एमडीएलआर में वरिष्ठ प्रबंधक अरुणा चड्ढा आरोपी हैं। कांडा तत्कालीन भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मामले को स्थगित कर दिया।
कांडा की एमएलडीआर एयरलाइंस में एयर होस्टेस के रूप में काम करने वाली शर्मा को सुसाइड नोट लिखने के एक दिन बाद मृत पाया गया था। 4 अगस्त के अपने सुसाइड नोट में उसने कहा था कि वह कांडा और अन्य व्यक्ति द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण अपना जीवन समाप्त कर रही है।
एयरलाइंस में शर्मा के कार्यकाल के दौरान, प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के तीन साल बाद उन्हें कांडा की एक कंपनी के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। केस दर्ज होने के बाद कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा गया था.
कांडा के खिलाफ, भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य आरोपों के बीच, ट्रायल कोर्ट ने धारा 376 (बलात्कार) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे, जिन्हें बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
कांडा पर धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) के तहत आरोप हैं।
उन्होंने 2008 में गुरुग्राम से एमडीएलआर एयरलाइंस की शुरुआत की थी, हालांकि विवादों में फंसने के बाद 2009 में एयरलाइंस ने परिचालन बंद कर दिया।
Tags:    

Similar News

-->