तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी: 1 फरवरी से लागू

Update: 2026-01-01 04:30 GMT

Delhi दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि 1 फरवरी से तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और पान मसाला पर एक नया सेस लगाया जाएगा।

इस बारे में केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, "1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और इसी तरह की चीजों पर 40 परसेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) और बीड़ी पर 18 परसेंट GST लगाया जाएगा। तंबाकू और इससे जुड़ी चीजों पर एक्साइज ड्यूटी के अलावा, पान मसाला पर एक नया सेस लगाया जाएगा।"

इसके अलावा, केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्ट्री ने च्यूइंग टोबैको, जर्दा और गुटखा पैकिंग मशीन रूल्स 2026 को भी नोटिफाई किया।

पिछले दिसंबर में, पार्लियामेंट ने तंबाकू पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और पान मसाला के प्रोडक्शन पर एक नया सेस लगाने वाले बिल पास किए थे।

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