दिल्ली न्यूज़: दिल्ली नगर निगम की संपत्ति-कर न जमा करने वाले संपत्ति मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। निगम के संपत्ति-कर विभाग ने रोहिणी जोन के बुध विहार क्षेत्र में 9 गैर आवासीय संपत्तियों को अटैच किया। इन संपत्तियों पर निगम का करीब 80 लाख संपत्ति कर राशि बकाया है।
निगम इन सभी संपत्तियों से बकाया कर वसूलने के लिए रोहिणी क्षेत्र का संपत्ति-कर विभाग काफी समय से प्रयास कर रही थी एवं इसी कड़ी में विभाग द्वारा संपत्ति मालिकों को कई बार डीएमसी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नोटिस के माध्यम से बकाया संपत्ति-कर जमा करने संबंधी सूचना प्रेषित की गई थी, लेकिन संपत्ति-कर मालिकों द्वारा इन नोटिसों का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। निगम के संपत्ति कर विभाग ने सभी बकायेदारों को अपना देय संपत्ति-कर जमा करने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया था, लेकिन फिर भी संपत्ति-कर जमा न करने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई है। निगम ने कहा है कि अगर संपत्ति मालिक तय समय में अपना संपत्ति- कर जमा नहीं करते हैं तो दिल्ली नगर निगम डीएमसी एक्ट 1957 के अनुसार कार्रवाई करेगा।