AAP विधायक अमानतुल्लाह खान तिहाड़ जेल से छूटे, कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच हुई तीखी बहसबाजी
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दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और अन्य को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है. दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हिमांशु तंवर की कोर्ट में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और अन्य आरोपियों को पेश किया था और अमानतुल्लाह खान समेत सभी आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी. जिसके बाद अमानतुल्लाह खान के वकील रमेश गुप्ता ने इस मांग का विरोध किया. गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने अमानत को मदनपुर खादर इलाके में की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
अमानतुल्लाह खान के वकील रमेश गुप्ता ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर पढ़कर कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता इंस्पेक्टर ने कहीं नहीं लिखा कि वो ड्यूटी पर थे. वहां पर धारा 144 नहीं लगी थी और ना ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने पर मनाही थी. सबको शान्ति पूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है. रमेश गुप्ता ने कहा कि MCD का कोई बेलदार नहीं कह सकता कि उसे खतरा हुआ. मैं इस रिमांड की डिमांड का विरोध करता हूं, अमानतुल्लाह खान को जमानत मिलनी चाहिए. जब MCD एक विशेष वर्ग को टारगेट करेगी तो विरोध होगा ही. FIR के मुताबिकस आगे विधायक का कोई रोल नहीं है. पथराव पुलिस के बल प्रयोग के बाद हुआ, वो पुलिस के विरोध में था, विधायक की उसमें कोई भुमिका नहीं है. पुलिस के एक्शन ने जनता को भड़काया.
रमेश गुप्ता ने कहा, "मुझे नहीं पता, पुलिस के उकसावे में हो सकता है किसी ने फेंक दिया हो. शिकायतकर्ता ने ही विधायक को हिरासत में लिया. "अर्नेस कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार जजमेंट का हवाला देते हुए वकील ने कहा कि फैसले से साफ है कि पेशी से एक चैक लिस्ट बनाई जाती है कि नोटिस दिया गया है या नहीं. उन्होंने कोर्ट को बताया किअमानतुल्लाह खान को गिरफ्तारी के बाद कहां रखा गया, इस बात की जानकारी नहीं दी गई. ये लोग आप विधायक को कालकाजी थाना ले गए, जो इनके क्षेत्र में नहीं आता. उसकी एंट्री भी नहीं की गई. ये अवैध है. रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि पुलिस ने एक MLA को हिस्ट्री सीटर बना दिया है. जिस थाने का शिकायतकर्ता है, उसी थाने का एक SI मामले की जांच करेगा. ये फेयर कैसे हो सकता है.
दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया कि हमने कल अमानतुल्लाह खान को कालकाजी थाने के इलाके से गिरफ्तार किया. विधायक ने लोगों को उकसाया और उसके बाद ही पत्थरबाजी हुई. 9 मई को भी शाहीन बाग में विधायक ने ऐसा किया था, उसमें भी मुकदमा दर्ज है. इसके बाद वकीलरमेश गुप्ता ने कहा कि शाहीन बाग वाले केस में अरेस्टिंग नहीं हुई, वो मामला केवल 186 का बनता है.
दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि अमानतुल्लाह खान को स्पॉट से गिरफ्तार किया गया, जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी. इस मामले में और क्या जांच करनी है, जांच अधिकारी बता सकते हैं, लेकिन इनकी तरफ से बिना बताए जमानत याचिका दाखिल कर दी गई. इसके बाद अमानतुल्लाह खान के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि अर्नेस कुमार मामले में जो निर्देश दिए गए थे, उनका पालन नहीं किया गया.
अमानतुल्लाह खान आदतन अपराधी- दिल्ली पुलिस
मामले में जांच अधिकारी कमलेश कुमार ने कोर्ट से कहा कि वहां तकरीबन 500 लोगों की भीड़ थी. बाकी लोगों की भी पहचान की जानी है. अगर अमानतुल्लाह खान को जमानत दी गई तो उस इलाके में कानून व्यवस्था बिगड सकती है. अमानतुल्लाह खान आदतन अपराधी है. कुछ मामलों में ही डिस्चार्ज हुआ है. इसके बाद अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि वह दो बार के विधायक और वक्फ बोर्ड के चैयरमेन हैं. बाकी लोग उनके अंग रक्षक और स्टाफ है.
जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि अमानतुल्लाह खान के दो साथियों के खिलाफ भी मुकदमे हैं.रमेश गुप्ता ने कहा कि अगर आप चाहें तो ये लोग एक सप्ताह तक रोज हाजिरी लगाने के लिए कह दें. इसपर एसीपी नेकोर्ट को बताया कि अभी MCD की डिमोलिशन ड्राइव खत्म नहीं हुई है, ऐसे में ये लोग आगे भी कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. एसीपी के जवाब में रमेश गुप्ता ने कहा कि जब लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ करने गए थे, तो किसी ने नहीं रोका. पंजाब पुलिस जब तेजेंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने आई तो दिल्ली पुलिस ने क्या किया.