2020 Delhi Riots: शिफा उर रहमान और 3 अन्य ने जमानत बांड दाखिल किए, अदालत ने सत्यापन रिपोर्ट मांगी

Update: 2026-01-06 16:24 GMT
New Delhi: 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए गए चार आरोपियों ने मंगलवार को यहां कड़कड़डूमा कोर्ट में अपनी जमानत और जमानती बांड जमा किए। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य लोगों को जमानत दिए जाने के बाद सलीम मलिक मुन्ना ने नियमित जमानत याचिका दायर की है। यह उनकी तीसरी जमानत याचिका है। करकरदूमा कोर्ट ने शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और गुलफिशा फातिमा द्वारा अपने जमानत बांड के साथ दाखिल किए गए जमानतदारों की सत्यापन रिपोर्ट मंगवाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी ने सत्यापन रिपोर्ट मंगाई है, जिसे बुधवार को दाखिल किया जाना है। मामले की सुनवाई कल होगी। अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपये का जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानती बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पासपोर्ट जमा करने सहित अन्य शर्तें भी लगाई हैं।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने वकीलों को बधाई दी। वकील ने कहा कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय से इनकार कभी नहीं किया जा सकता। सत्यापन रिपोर्ट दाखिल होने के बाद बुधवार को अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद और शरजील इमाम को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया , जबकि पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी, यह देखते हुए कि अभियोजन और साक्ष्य के मामले में दोनों "गुणात्मक रूप से अलग स्थिति" में हैं।
अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से यह संकेत मिलता है कि उमर खालिद और शरजील इमाम ने 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साजिश की योजना बनाने, उसे संगठित करने और रणनीतिक रूप से निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि अलग-थलग या स्थानीय कृत्यों से कहीं अधिक थी। इस अवलोकन के आधार पर,
सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि उनकी लंबी हिरासत की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
सर्वोच्च न्यायालय ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी, यह देखते हुए कि यदि उनका अपराध सिद्ध हुआ भी है तो वह सीमित प्रकृति का प्रतीत होता है। हालांकि, न्यायालय ने उमर खालिद और शरजील इमाम को ऐसी ही राहत देने से इनकार कर दिया।
इससे पहले नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत मिल चुकी है। इशरत जहां को भी जमानत मिल गई.
इस मामले में पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन भी आरोपी हैं।
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