1,768 अपराधी, अंडरट्रायल कैदी COVID पैरोल के बाद दिल्ली की जेलों में लौट आए

Update: 2023-04-08 11:01 GMT
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, दिल्ली जेलों के अनुसार, अब तक 1,768 कैदियों, जिनमें विचाराधीन और कैदी शामिल हैं, जिन्हें COVID महामारी के बाद से पैरोल पर रिहा किया गया था, ने राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न जेलों में आत्मसमर्पण किया है।
शुक्रवार तक, 1,245 अंडरट्रायल कैदी और 523 दोषी दिल्ली की विभिन्न जेलों में लौट आए।
सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के दौरान पैरोल पर रिहा हुए सभी कैदियों को 15 दिन में सरेंडर करने का आदेश दिया था.
24 मार्च को पारित एक आदेश में, भारत की शीर्ष अदालत ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार आपातकालीन पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए सभी विचाराधीन कैदियों और दोषियों को 15 दिनों के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा।
इन कैदियों को कोविड महामारी के दौरान पैरोल पर रिहा किया गया था।
दिल्ली जेलों के अनुसार, 448 विचाराधीन और 195 दोषियों ने तिहाड़ जेल परिसर में आत्मसमर्पण किया।
रोहिणी में 52 विचाराधीन कैदियों और नौ दोषियों ने आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा मंडोली जेल में 196 विचाराधीन और 63 दोषियों ने आत्मसमर्पण किया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कैदियों को 8 अप्रैल से पहले सरेंडर करने का आदेश दिया था।
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