सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि हम इस तरह का आदेश देकर लोगों के जीवन से नहीं खेल सकते,जानिए पूरा मामला

डब्ल्यूएचओ के फैसले का करें इंतजार

Update: 2022-06-23 09:15 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिस्ता वेबडेसक |  कोवाक्सिन लगवा चुके लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाने की इजाजत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट दाखिल की गई याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। याचिका पर सुनवाई कर रहे जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस तरह का आदेश देकर लोगों के जीवन से नहीं खेल सकते हैं।  

डब्ल्यूएचओ के फैसले का करें इंतजार 

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि खबरों से पता चला है कि भारत बायोटेक ने डब्ल्यूएचओ में आवेदन किया है। इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा लेकिन तब तक डब्ल्यूएचओ के फैसले का इंतजार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं पर दखल देना जोखिम भरा है। इससे अच्छा है कि हालात को देखा जाए कि क्या हो रहा है। दीवाली के बाद मामले की सुनवाई होगी।  

याचिकाकर्ता की दलील 

सुप्रीम कोर्ट में वकील कार्तिक सेठ ने याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कई छात्र और लोग विदेश जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने अभी तक कोवाक्सिन को मान्यता नहीं दी है। उन्होंने कहा कि कोवाक्सिन टीकाकरण के बाद किसी व्यक्ति को कोविन पर पंजीकरण करके कोविशील्ड का टीका लेने की अनुमति नहीं है। 

इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे पास इससे संबंधित कोई डाटा नहीं है। हम केंद्र से लोगों के दोबारा टीकाकरण के लिए नहीं कह सकते। हम इस तरह लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकते। समाचार पत्रों से पता चला है कि भारत बायोटेक ने डब्ल्यूएचओ में आवेदन किया है जो इस पर निर्णय लेगा। फैसले की प्रतीक्षा करें।

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