सरकार ने बजट में स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन उपायों को एक साल बढ़ाने का लिया निर्णय, नई कंपनियां आयकर छूट के लिए कर सकती हैं निवेदन

नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने बजट में एक और प्रस्ताव किया है। सरकार ने कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पात्र स्टार्टअप की स्थापना की अवधि को एक और वर्ष यानी 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया है।

Update: 2022-02-01 18:52 GMT

नई दिल्ली: नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने बजट में एक और प्रस्ताव किया है। सरकार ने कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पात्र स्टार्टअप की स्थापना की अवधि को एक और वर्ष यानी 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास में स्टार्टअप ड्राइवर के तौर पर उभरे हैं। पिछले कुछ वर्षो में देश ने सफल स्टार्टअप में कई गुना वृद्धि देखी है।

31 मार्च 2022 से पहले स्थापित पात्र स्टार्टअप को उनके गठन से दस वषरें में से लगातार तीन वषरें के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए उन्होंने कर प्रोत्साहन मुहैया कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के गठन की अवधि को एक और वर्ष 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया है। एक अप्रैल, 2016 को या उसके बाद स्थापित होने वाले स्टार्टअप आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सीतारमण ने कहा कि कुछ घरेलू कंपनियों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल स्थापित करने के प्रयास में नवोदित घरेलू उत्पादन कंपनियों के लिए सरकार द्वारा 15 प्रतिशत की रियायती कर दर पेश की गई थी। वित्त मंत्री ने कहा, 'मैं धारा 115बीएबी के तहत निर्माण या उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को एक वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं।'
वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से ड्रोन शक्ति और ड्रोन सेवा की सुविधा के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी राज्यों में चुनिंदा आइटीआइ (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) में इसके लिए दक्षता पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
इन घोषणाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुंबई स्थित स्टार्टअप रिबेलकार्प के संस्थापक और सीओओ साद खान ने कहा कि इन उपायों से आगे देश में स्टार्टअप इको सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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