सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को स्पाइसजेट द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसने एयरलाइन के खिलाफ एक समापन याचिका को स्वीकार करने वाले कंपनी अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। स्पाइसजेट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए रोहतगी ने कहा कि अगर मामले की सुनवाई नहीं हुई तो एयरलाइन बंद हो जाएगी। उन्होंने पीठ से मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। मामले में संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने कहा: "हां, हम इस पर गौर करेंगे।" रोहतगी ने कहा: "कृपया शुक्रवार या सोमवार को सूचीबद्ध करें, अन्यथा एयरलाइन बंद हो जाएगी"।
क्रेडिट सुइस ने कंपनी अदालत के समक्ष एक समापन याचिका दायर की जिसमें दावा किया गया कि स्पाइसजेट 24 मिलियन डॉलर से अधिक का ऋणी था। कंपनी अदालत द्वारा समापन याचिका को स्वीकार करने के बाद, स्पाइसजेट ने इसके खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की। हाईकोर्ट ने अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया।