नई दिल्ली: खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अब दुकानों पर बिना सील और बिना लेबल वाले खाद्य तेलों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने तेल कंपनियों, विक्रेताओं और कारोबारियों को निर्देश जारी कर नियमों का पालन करने को कहा है।
FDA का कहना है कि खुले, बिना पैकिंग, बिना सील या बिना सही लेबल वाले तेल की बिक्री से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ सकता है। ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच करना मुश्किल होता है, जिससे मिलावट की संभावना बनी रहती है।
नए निर्देशों के अनुसार, तेल बेचने वाली कंपनियों और दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खाद्य तेल निर्धारित मानकों के अनुसार पैक हो। पैकेट या कंटेनर पर निर्माण तिथि, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, निर्माता की जानकारी और अन्य जरूरी विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज होने चाहिए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों और अधिक खपत वाले समय में मिलावटखोरी की शिकायतें बढ़ जाती हैं। इसी को देखते हुए बाजारों में जांच अभियान तेज किया जा रहा है। संदिग्ध तेल के नमूने लेकर उनकी प्रयोगशालाओं में जांच कराई जाएगी।
अधिकारियों ने कारोबारियों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ अन्य कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं।
FDA ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे तेल खरीदते समय सावधानी बरतें। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे केवल सील पैक और सही लेबल वाले उत्पाद ही खरीदें। बिना नाम, बिना पैकिंग या संदिग्ध गुणवत्ता वाले तेल से बचना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार, खाद्य तेल रोजाना इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तु है। इसमें किसी भी तरह की मिलावट लंबे समय तक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इसलिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है।
तेल कंपनियों के लिए जारी इस अलर्ट का उद्देश्य बाजार में सुरक्षित और मानक खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। FDA की कार्रवाई से मिलावट करने वाले कारोबारियों पर लगाम लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आने वाले दिनों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें बाजारों में निगरानी बढ़ाएंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी।
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