Driving License खो जाने पर नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर, घर बैठे कर सकते है Duplicate License के लिए आवेदन
ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी काम की खबर है. अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है
ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी काम की खबर है. अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है. अब आप घर बैठे आसानी से दूसरा यानी डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस है अनिवार्य
दरअसल, कई जगहों पर योजनाओं का लाभ लेने से लेकर आईडी प्रूफ के तौर पर भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है. अगर ऐसे में आपका ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस किसी वजह से खो जाता है या फट गया है तो सड़क पर गाड़ी निकालना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. ऐसे में, आप कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करते हुए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्राप्त कर सकते हैं.
दर्ज करनी होगी FIR
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) खो गया है तो सबसे पहले इसकी एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना होगा. अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुराना हो गया है जो क्लियर नहीं है या फिर फट गया है, तो डुप्लीकेट के लिए आपको ओरिजनल सब्मिट करना होगा. इसके बाद, ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होता है.
इन आसान स्टेप को करें फॉलो
- सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
- अब यहां मांगी हुई डिटेल्स भरें.
- इसके बाद, LLD फॉर्म को भरें.
- अब इसका प्रिंट आउट निकाल लें.
- इसके साथ ही अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर लें.
- अब इस फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट्स को RTO ऑफिस में जमा कर दें.
- यह ऑनलाइन भी जमा कराए जा सकते हैं.
- ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन के बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ जाएगा.
ऑफलाइन के लिए ये स्टेप करें फॉलो
- आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं.
- इसके लिए आपको जिस RTO की तरफ से ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया गया था, सबसे पहले वहां जाएं.
- यहां आप LLD फॉर्म भरकर उसे सब्मिट कर दें.
- इस फॉर्म के साथ विभाग की ओर से निर्धारित की गई फीस भी भर दें.