आरबीआई ने 2,000 के नोट बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ाई, कानूनी निविदा बनी रहेगी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने की समय सीमा 7 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दी है। शीर्ष बैंक ने 30 सितंबर की अपनी मूल समय सीमा से एक दिन पहले शनिवार को यह घोषणा की।
आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा कि 2,000 रुपये के नोट 7 अक्टूबर तक बैंकों में बदले जा सकते हैं; जिसके बाद मुद्रा केवल 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक विनिमय के लिए उपलब्ध होगी। व्यक्ति या संस्थाएं शीर्ष बैंक के कार्यालयों में किसी भी राशि के लिए भारत में अपने बैंक खातों में मुद्रा जमा कर सकते हैं।
भारत में RBI कार्यालय कहाँ हैं?
RBI के कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं।
आरबीआई ने कहा, "देश के भीतर से व्यक्ति/संस्थाएं भारत में अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए 19 आरबीआई इश्यू कार्यालयों में से किसी को संबोधित करते हुए इंडिया पोस्ट के माध्यम से ₹2000 के बैंक नोट भेज सकते हैं।"
2,000 रुपये की वैधता क्या होगी?
मई में 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की आरबीआई की घोषणा के बाद से चिंताएं पैदा हो गईं कि क्या यह मुद्रा वैध मुद्रा बनी रहेगी या नहीं।
समय सीमा बढ़ाने पर शनिवार की अधिसूचना में, आरबीआई ने स्पष्ट किया कि 2,000 रुपये वैध मुद्रा बने रहेंगे।
अधिसूचना में कहा गया है, ''2,000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।''