गर्भवती महिलाओं को इस सरकारी स्कीम से मिलेगा लाभ, प्रेगनेंट लेडीज के खाते में भेजे जाएंगे 5000 रुपए
हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे (Mother’s Day) मनाया जाता है
हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे (Mother's Day) मनाया जाता है. माताओं के इस स्पेशल दिन को केंद्र सरकार की एक स्कीम ने और खास बना दिया है. जिसका नाम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) है. इसके तहत गर्भवती महिलाओं की देखरेख एवं बच्चे के विकास के लिए सरकार उनके खाते में 5 हजार रुपए भेजेगी. ये रकम किस्तों में दी जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है. तो क्या ये स्कीम और कैसे ले सकते हैं इसका लाभ जानिए पूरी डिटेल.
तीन किस्तों में मिलेगी रकम
पीएम मातृत्व योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को सरकार की ओर से 5 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. इससे वो अपने खाने-पीने पर ध्यान दे सकेंगी. ये रकम उन्हें तीन किस्तों में मिलेगी. पहली किस्त 1000 रुपए गर्भधारण के 150 दिनों के अंदर मिलेंगे, इसके लिए महिला का पंजीकरण होना जरूरी है. इसके बाद दूसरी किस्त 2000 रुपए 180 दिनों के अंदर व कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच होने के बाद दिए जाएंगे. जबकि तीसरी व आखिरी किस्त 2000 रुपए डिलीवरी के बाद और शिशु के पहले टीकाकरण की प्रक्रिया पूरे होने के बाद मिलेंगे.
आवेदन की प्रक्रिया
मातृत्व वंदना योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए www.Pmmvy-cas.nic.in पर लॉगिन करना होगा और जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी. आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता की पासबुक,पीचएसी या सरकारी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य कार्ड, सरकारी विभाग/कंपनी/संस्थान से जारी कर्मचारी पहचान पत्र आदि की फोटोकॉपी की जरूरत होगी. यहां आवेदन फॉर्म भरकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
योजना से जुड़ी खास बातें
1.इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 19 साल या इससे अधिक होनी चाहिए.
2.इस योजना के तहत वो महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती हैं जो सरकारी नौकरी करती हो या किसी अन्य कानून से लाभ पा रही हो या योजना के तहत पहले सभी किस्तें पा चुकी हों.
3.इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं सरकारी या प्राइवेट जॉब में दफ्तर से मैटरनिटी लीव पर हों वह आवेदन नहीं कर सकती हैं.