अब माता-पिता के नाम पर खोल सकते हैं अकाउंट, जानिए इस सरकारी स्किम की पूरी जानकारी

अगर आप आने वाले दिनों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में कर सकते हैं

Update: 2021-10-15 13:33 GMT

अगर आप आने वाले दिनों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में कर सकते हैं. इस स्कीम्स में आपको अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है. साथ में, इसमें निवेश किया गया पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है. अगर बैंक डिफॉल्ट होता है, तो आपको पांच लाख रुपये की ही राशि वापस मिलती है. लेकिन डाकघर में ऐसा नहीं है. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में बेहद कम राशि से निवेश शुरू किया जा सकता है.


पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) भी शामिल है. इस स्कीम में आप अपने माता-पिता के नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं. आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं.

ब्याज दर
पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में मौजूदा समय में 7.4 फीसदी की ब्याज दर है. यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है.

निवेश की राशि
डाकघर की इस छोटी बचत योजना में 1,000 रुपये के मल्टीपल में केवल एक डिपॉजिट किया जा सकता है. निवेश की अधिकतम राशि 15 लाख रुपये है.

कौन खोल सकता है अकाउंट?
60 साल से ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति
रिटायर्ड सिविलियन कर्मचारी, जिसकी उम्र 55 साल से ज्यादा और 60 साल से कम है. शर्त यह है कि निवेश रिटायरमेंट बेनेफिट्स की रसीद के एक महीने के भीतर करना होगा.
रिटायर्ड डिफेंस कर्मचारी, जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा और 60 साल से कम है. शर्त है कि निवेश रिटायरमेंट बेनेफिट्स की रसीद के एक महीने के भीतर करना होगा.
अकाउंट को अकेले या केवल जीवनसाथी के साथ ज्वॉइंट अकाउंट के तौर पर खोला जा सकता है.
टैक्स बेनेफिट
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में किए गए निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट का फायदा मिलता है. इस सेक्शन में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि पर डिडक्शन का क्लेम किया जा सकता है.

मैच्योरिटी
अकाउंट को उसे खोलने की तारीख से पांच साल बाद बंद किया जा सकता है. इसके लिए संबंधित पोस्ट ऑफिस पर पासबुक के साथ उपयुक्त ऐप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना होगा.
खाताधारक की मौत की स्थिति में, मौत की तारीख से, अकाउंट पर ब्याज पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के रेट पर मिलेगा.
अगर जीवनसाथी ज्वॉइंट होल्डर या एकमात्र नॉमिनी है, तो अकाउंट को मैच्योरिटी तक जारी रखा जा सकता है, अगर वह अकाउंट खोलने के लिए योग्य है और उसके पास दूसरा SCSS अकाउंट मौजूद नहीं है.
अकाउंट को आगे बढ़ाना
खाताधारक अकाउंट को मैच्योरिटी की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए और बढ़ा सकता है. इसके लिए उसे संबंधित पोस्ट ऑफिस में उपयुक्त फॉर्म के साथ पासबुक जमा करनी होगी.
अकाउंट को मैच्योरिटी के एक साल की अवधि के भीतर बढ़ाया जा सकता है.
अवधि बढ़ाने के बाद अकाउंट पर मैच्योरिटी की तारीख पर लागू रेट पर ही ब्याज मिलता रहेगा.
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