31अक्टूबर तक देना होगा मानसिक स्वास्थ्य बीमा: इरडा

Update: 2022-10-21 13:38 GMT

दिल्ली: एक ताजा निर्देश के तहत भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली सभी बीमा कंपनियों को 31 अक्टूबर से पहले सभी बीमा उत्पादों द्वारा मानसिक बीमारी को कवर करने के लिए नियमों के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए कहा है। बीमा नियामक ने यह भी कहा है कि यह देखा गया है कि कई स्वास्थ्य बीमा उत्पाद जो बीमा कंपनियों द्वारा बेचे जाते हैं, वे पहले दिन से ही आंतरिक जन्मजात जन्म दोष वाले नवजात शिशुओं / शिशुओं को कवर प्रदान नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार ये कंपनियां दिशानिर्देशों के खिलाफ जा रही हैं। इरडा ने इस साल की शुरुआत में यह अनिवार्य किया था कि आंतरिक जन्मजात बीमारियों, आनुवंशिक बीमारियों या विकारों को पॉलिसी अनुबंध के नियमों और शर्तों में बाहर रखने की अनुमति नहीं है। उपरोक्त प्रावधान का उद्देश्य नवजात शिशुओं को पहले दिन से ही आंतरिक जन्मजात जन्म दोषों के साथ कवर करना था।

एक सर्कुलर जारी करते हुए, इरडा ने दोहराया है कि सभी बीमा उत्पाद मानसिक बीमारी को कवर करेंगे और किसी तरह की हीला-हवाली किए बिना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का पालन करेंगे। यह अधिनियम पांच मई, 2018 से प्रभावी हुआ। अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक बीमाकर्ता मानसिक बीमारी के उपचार के लिए उसी आधार पर चिकित्सा बीमा का प्रावधान करेगा जो शारीरिक बीमारी के उपचार के लिए उपलब्ध है। बीमा नियामक ने अगस्त 2018 में सभी बीमा कंपनियों को तत्काल प्रभाव से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया था।

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