जानिए क्या होता है भारत सीरीज नंबर, पढ़ें आवेदन को लेकर ये जानकारी
भारत सीरीज नंबर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर 2021 में गैर-परिवहन वाहनों के लिए नई लॉन्च की गई बीएच-सीरीज़ (भारत-सीरीज़) नंबर प्लेट के तहत वाहन पंजीकरण शुरू किया था, जिसका उद्देश्य BH-सीरीज नंबर के अतर्गत अन्य राज्यों में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ देना है। इस सीरीज के नंबर प्लेट का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिनका ट्रांसफर किसी अन्य राज्य होता रहता है। ऐसे अगर आप सिर्फ एक बार 'बीएच सीरीज' का नंबर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो, उन्हें दूसरे राज्यों में इसे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी
हालांकि, सेना के जवानों सहित कुछ नौकरियों के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों को हर 2-3 साल में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, जिससे हर बार नया नंबर खरीदना मुश्किल हो जाता है। इसे खत्म करने के लिए बीएच सीरीज नंबर प्लेट को पेश किया गया है, जिसके लिए हर बार मालिक के दूसरे राज्य में जाने पर नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।
इससे पहले मोटर व्हीकल एक्ट1988 की धारा 47 के अनुसार, मालिकों को केवल 12 महीने के लिए अपने वाहन को दूसरे राज्य (जिस राज्य में वे पंजीकृत हैं से अलग) में रखने की अनुमति थी। इस अवधि के बाद वाहन का पंजीकरण नए राज्य में स्थानांतरित करना पड़ता था। हालांकि, बीएच सीरीज के साथ वाहन मालिक पूरे देश में कही भी घूम सकते हैं। यह नंबर प्लेट पूरे देश में मान्य रहेगी।
बीएच सीरीज नंबर प्लेट को लेने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। वाहन पोर्टल के माध्यम से खरीद के समय डीलर द्वारा वाहनों को ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन मालिक बीएच सीरीज की नंबर प्लेट मिल जाएगा। इसके अलावा, आवेदन करने के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर लॉग-इन करें। इसे डीलर लेवल पर भी नए वाहन को खरीदते समय भी कर सकते हैं। डीलर को वाहन मालिक की ओर से वैन पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 भरना होगा।