प्राकृतिक गैस, विमानन ईंधन को GST के दायरे में लाने का इरादा- हरदीप पुरी

Update: 2025-01-24 16:01 GMT
New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने शुक्रवार को कहा कि प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए आम सहमति बन रही है, लेकिन उन्होंने समयसीमा के बारे में कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने एलपीजी गैस कनेक्शन और पीएम उज्ज्वला योजना की सफलता का जिक्र करते हुए कहा, "एलपीजी गैस पहले से ही 100 प्रतिशत संतृप्त है।" एलपीजी पर जीएसटी के मामले में सरकार ने कहा कि यह शुरू से ही जीएसटी के दायरे में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन ने कहा, "एलपीजी शुरू से ही जीएसटी के दायरे में है।"
वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है और घरेलू सिलेंडर पर 5 प्रतिशत। दिल्ली में उज्ज्वला गैस फिलहाल 503 रुपये प्रति यूनिट और गैर-उज्ज्वला गैस 803 रुपये प्रति यूनिट पर बिक रही है। एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि विमानन टर्बाइन ईंधन को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जाएगा। मंत्री ने कहा, "पिछली जीएसटी बैठक से हमारा अनुमान था कि एटीएफ (विमानन टर्बाइन ईंधन) जल्द ही जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, लेकिन प्राकृतिक गैस को भी जीएसटी के दायरे में लाने की योजना है।" "गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्य पहले इस पर आपत्ति जताते थे, लेकिन अब उन्हें कमोबेश इसका लाभ मिल रहा है। मैं कोई समयसीमा तय नहीं करना चाहता, क्योंकि यह मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं संबंधित मंत्रालय हूं और कराधान का मुद्दा वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद के अधीन आता है।" "अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं कहूंगा कि जल्द ही ऐसा होगा।" पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हुई है, लेकिन कई राज्यों ने समय-समय पर इस विचार का विरोध किया है। पेट्रोलियम उत्पाद फिलहाल जीएसटी ढांचे का हिस्सा नहीं हैं।
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