Delhi दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका ने ई-कॉमर्स आपूर्ति पर 2 प्रतिशत इक्वलाइजेशन लेवी या डिजिटल टैक्स को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है।अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के एक बड़े सुधार में, भारत और अमेरिका ने OECD/G20 समावेशी ढांचे के 134 अन्य सदस्यों (ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूके सहित) के साथ मिलकर 8 अक्टूबर, 2021 को अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए दो-स्तंभ समाधान पर बयान पर एक समझौते पर पहुँचे हैं।21 अक्टूबर, 2021 को, अमेरिका और ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूके ने पिलर 1 के कार्यान्वयन के दौरान लागू एकतरफा उपायों के लिए संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर एक राजनीतिक समझौता किया।24 नवंबर, 2021 को भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए कि अक्टूबर 2021 के संयुक्त वक्तव्य के तहत लागू होने वाली वही शर्तें भारत और अमेरिका के बीच ई-कॉमर्स आपूर्ति सेवाओं पर 2 प्रतिशत इक्वलाइजेशन लेवी के भारत के शुल्क और उक्त इक्वलाइजेशन लेवी के संबंध में अमेरिका की व्यापार कार्रवाई के संबंध में लागू होंगी।
इस समझौते की वैधता 1 अप्रैल, 2022 से पिलर 1 के कार्यान्वयन तक या 31 मार्च, 2024 तक थी, जो भी पहले हो।18 दिसंबर, 2023 को समावेशी रूपरेखा ने एक वक्तव्य जारी कर मार्च 2024 के अंत तक पिलर 1 बहुपक्षीय सम्मेलन के पाठ को अंतिम रूप देने का आह्वान किया, ताकि जून 2024 के अंत तक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जा सके।
15 फरवरी, 2024 को अमेरिका और ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूके ने 21 अक्टूबर के संयुक्त वक्तव्य में निर्धारित राजनीतिक समझौते को 30 जून, 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया।वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा, "उपर्युक्त घटनाक्रमों के मद्देनजर, भारत और अमेरिका ने 24 नवंबर के वक्तव्यों में दर्शाए गए समझौते की वैधता को 30 जून, 2024 तक बढ़ाने का फैसलाकिया है। संक्रमणकालीन दृष्टिकोण की अन्य सभी शर्तें समान रहेंगी।" इसमें कहा गया है कि भारत और अमेरिका निकट संपर्क में रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संबंधित प्रतिबद्धता की आम समझ हो और रचनात्मक बातचीत के माध्यम से इस मामले पर सभी मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाए।