आयकर विधेयक से छोटे व्यवसायों के लिए कर दाखिल करना होगा सरल: जय पांडा

Update: 2025-07-23 08:29 GMT
New Delhi नई दिल्ली,  भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा, जिन्होंने इस विधेयक की समीक्षा के लिए ज़िम्मेदार संसदीय प्रवर समिति की अध्यक्षता की, ने कहा कि नया आयकर विधेयक आम नागरिकों और छोटे व्यवसायों के लिए कर दाखिल करना आसान बना देगा।  आईएएनएस से बात करते हुए, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नया कानून, पारित होने के बाद, भारत के दशकों पुराने कर ढांचे को सरल बनाएगा, कानूनी उलझनों को कम करेगा और व्यक्तिगत करदाताओं और एमएसएमई को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने में मदद करेगा।
पांडा ने आईएएनएस को बताया, "वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 में 4,000 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं और इसमें 5 लाख से ज़्यादा शब्द हैं। यह बहुत जटिल हो गया है। नया विधेयक इसे लगभग 50 प्रतिशत तक सरल बनाता है - जिससे आम करदाताओं के लिए इसे पढ़ना और समझना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस सरलीकरण का सबसे बड़ा लाभ छोटे व्यवसाय के मालिक और एमएसएमई को होगा, जिनके पास अक्सर जटिल कर ढाँचों को समझने के लिए कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञता का अभाव होता है।
उन्होंने कहा, "बड़ी कंपनियों के विपरीत, जिनके पास कर सलाहकारों और कानूनी सलाहकारों तक पहुँच होती है, एमएसएमई और आम करदाताओं को संघर्ष करना पड़ता है। एक सरल कानून का मतलब है कम विवाद और आसान अनुपालन।" पांडा के नेतृत्व में प्रवर समिति ने कई महीनों में 36 निर्बाध बैठकें कीं। इसने उद्योग निकायों और व्यक्तिगत विशेषज्ञों सहित सौ से ज़्यादा हितधारकों से परामर्श किया। पांडा ने गर्व के साथ कहा कि एक भी बैठक स्थगित नहीं हुई और न ही किसी बैठक की अवधि बढ़ाने की माँग की गई, जिससे यह समिति कुशल संसदीय कार्यप्रणाली का एक दुर्लभ उदाहरण बन गई। 300 से ज़्यादा सिफ़ारिशों वाली यह रिपोर्ट समय से पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है और उम्मीद है कि इसे चालू मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
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