भारत में सेविंग स्कीम से आधार लिंक समेत इन योजनाओं की 30 सितंबर तक थी डेडलाइन, जाने फिर क्या होगा
योजनाओं की 30 सितंबर तक थी डेडलाइन, जाने फिर क्या होगा
सरकार ने कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा तय की थी. हालांकि, आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनमें से कुछ कामों की समयसीमा बढ़ा दी गई है. सरकार ने म्यूचुअल फंड नामांकन, डी-मैट नामांकन, आरबीआई अमृत महोत्सव एफडी, 2000 रुपये के नोट विनिमय तिथि, आधार कार्ड के मुफ्त अपडेट की अंतिम तिथि बढ़ा दी। लेकिन कई ऐसे काम हैं जिनकी डेडलाइन में किसी ने बदलाव नहीं किया है. इससे उन लोगों को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने अपना काम समय पर पूरा नहीं किया।
आधार को बचत योजना से जोड़ना
सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) जैसे छोटे निवेश को 30 सितंबर तक आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों ने 30 सितंबर तक ऐसा नहीं किया, उनके खाते अब फ्रीज कर दिए जाएंगे.
आयकर लेखापरीक्षा
आयकर विभाग ने करदाताओं से 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करने को कहा था। ऐसा नहीं करने वाले लोग अब जुर्माने के साथ इसे जमा कर सकेंगे। आयकर विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई है.
एसबीआई वीकेयर
SBI ने SBI WeCare में निवेश की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 तय की थी। इसकी तारीख में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी अब लोग इस योजना में निवेश नहीं कर पाएंगे.
एलआईसी धन वृद्धि
एलआईसी धन वृद्धि योजना भी बंद कर दी गई है। एलआईसी ने इस योजना की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 तय की थी। इसकी तारीख में भी कोई बदलाव नहीं किया गया।
टीसीएस का नया नियम
वित्त मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से टीसीएस में नया नियम लागू कर दिया है। इससे विदेश यात्रा 7 लाख रुपये से ज्यादा महंगी हो गई है। अब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक के विदेशी टूर पैकेज पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. 30 सितंबर तक इस पर कोई टैक्स नहीं देना था.