मैच्योरिटी से पहले PPF अकाउंट से निकालना चाहते हैं रुपए तो जान लें ये जरूरी बातें
कोरोना संकट के इस दौर में लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं.
कोरोना संकट के इस दौर में लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं. ऐसे में लोग अपने निवेश किए स्कीमों से पैसे निकाल रहे हैं. अगर आप अपने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन प्लान अभी मैच्योर नहीं हुआ तो आपको कुछ बातों की जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है.
दरअसल PPF से मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने पर कुछ चार्ज कटता है. ये आपके निवेश की रकम और समय सीमा पर निर्भर करता है. वहीं अगर आपको इसमें निवेश किए हुए काफी वक्त हो गया है तो इसमें आप लोन की सुविधा ले सकते हैं. तो क्या हैं इन सबकी प्रक्रिया जानिए पूरी डिटेल.
5 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं पैसा
पीपीएफ अकाउंट में निवेश की अवधि 15 साल की होती है. ऐसे में अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं तो कम से कम इसमें निवेश को 5 साल पूरे होने चाहिए. इससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं. पीपीएफ खाता खोले 5 साल पूरे होने के बाद विड्रॉल के लिए आपको फॉर्म 2 भरना होगा. नियम के अनुसार प्री-मैच्योरिटी विड्रॉल पर आपके फंड से 1% की कटौती की जाएगी.
लोन की सुविधा उपलब्ध
अगर आपका पीपीएफ अकाउंट 3 साल पुराना हो गया है और आपको पैसों की जरूरत है तो आप इस पर लोन ले सकते हैं. हालांकि दूसरी शर्त यह है कि लोन तीन से छह साल के बीच ही लिया जा सकता है. आप अकाउंट में जमा राशि पर अधिकतम 25% का लोन ले सकते हैं. लोन लेने पर पहले लोन का मूलधन चुकाना होता है, उसके बाद ब्याज. लोन के लिए प्रभावी ब्याज दर PPF पर मिल रहे ब्याज से केवल 1% ज्यादा रहती है.
समय पर लोन न चुकाने से देना होगा 6% ब्याज
पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेने पर इसकी किस्त चुकाने के लिए 36 महीने का वक्त मिलता है. अगर किसी ने भुगतान नहीं किया या आधी किस्त भरी है तो बचे हुए लोन की राशि पर सालाना 6% की दर से ब्याज लगाया जाता है. बढ़ी हुई ब्याज दर जिस महीने लोन लिया गया है, उसके अगले महीने के पहले दिन से लगाया जाता है.