आईटीआर फाइलिंग: पैन कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय उद्देश्यों या बैंक से जुड़े कार्यों के लिए किया जाता है। आईटीआर दाखिल करने से लेकर बैंक खाता खोलने तक सभी कार्यों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कोई वरिष्ठ नागरिक बिना पैन कार्ड के आईटीआर भर सकता है?
क्या वरिष्ठ नागरिक बिना पैन के आईटीआर दाखिल कर सकते हैं?
यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने टैक्स कटौती से बचने के लिए विभिन्न बैंकों में एफडी जमा की है और फॉर्म 15जी भी जमा किया है, लेकिन पैन जमा न करने के कारण बैंक ने 20 प्रतिशत टैक्स काट लिया है। ऐसे में आप आईटीआर दाखिल कर रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं। इस कारण से फॉर्म 15H जमा करना चाहिए.
आईटीआर दाखिल नहीं किया जा सकता
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते. अगर बैंक ने टैक्स काट लिया है और आप रिफंड चाहते हैं तो आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है। बिना पैन कार्ड के आपको आईटीआर दाखिल करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।
आप आधार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आधार है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने नाम के आगे पैन कार्ड या आधार नंबर लिखकर बैंक में टीडीएस रिटर्न अपडेट अनुरोध जमा कर सकता है।
गौरतलब है कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे सरकार ने नहीं बढ़ाया। हालांकि आईटीआर को जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक अपडेट किया जा सकता है। अगर आपके आईटीआर में कोई गलती हो गई है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं।