Haryana हरियाणा: हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए संगठित और सुरक्षित आवास परियोजनाओं की सुविधा के लिए एक नीति शुरू की है, ताकि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके जो ऐसे आवास, सेवाओं और सुविधाओं के लिए भुगतान करने में सक्षम और इच्छुक हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (डीटीसीपी) के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता द्वारा जारी नीति में कहा गया है कि ऐसी आवास परियोजनाओं को केवल आवासीय क्षेत्रों में ही अनुमति दी जाएगी और उनका क्षेत्र 0.5 से 10 एकड़ के बीच हो सकता है। यह राज्य के शहरी क्षेत्रों में नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए है।
प्रवर्तक द्वारा रिटायरमेंट हाउसिंग परियोजनाओं में अपार्टमेंट की बिक्री केवल RERA द्वारा परियोजना के पंजीकरण के बाद ही की जा सकेगी। RERA अधिनियम के सभी प्रावधान और उसके द्वारा बनाए गए नियम ऐसी परियोजनाओं पर लागू होंगे। समर्पित आवास परियोजनाओं के लिए नीति छोटे परिवार इकाइयों और बढ़ती उम्र की आबादी की बढ़ती प्रवृत्ति के जवाब में विकसित की गई है। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो अकेले या एकल परिवारों में रहते हैं। प्रत्येक परियोजना में कम से कम 100 वर्गमीटर का एक डाइनिंग हॉल, एक मेडिकल रूम और 500 वर्गमीटर का एक मनोरंजन कक्ष शामिल होना चाहिए। इसमें जिम, इनडोर गेम और सामुदायिक गतिविधियों के लिए जगह शामिल होनी चाहिए।