New Delhi [India] नई दिल्ली [भारत], 27 मई (एएनआई): चमड़ा व्यापारियों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने मूल्यवर्धित चमड़ा उत्पादों के निर्यात पर प्रमुख प्रक्रियात्मक प्रतिबंध हटा दिए हैं। बंदरगाह मानदंडों को आसान बनाने से देश से चमड़े का निर्यात बढ़ेगा और भारत में व्यापार करने में आसानी होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 26 मई, 2026 को अधिसूचना संख्या 15/2025-26 जारी की है, जिसमें मूल्यवर्धित चमड़ा उत्पादों के निर्यात पर लागू प्रमुख प्रक्रियात्मक प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से अनुपालन बोझ कम होने और निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार होने की उम्मीद है।
बंदरगाह प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, जिससे किसी भी बंदरगाह या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) से तैयार चमड़ा, गीला नीला चमड़ा और ईआई टैन्ड चमड़ा का निर्यात करने की अनुमति मिल गई है। पहले, ये निर्यात विशिष्ट अधिसूचित बंदरगाहों तक ही सीमित थे। तैयार चमड़ा, वेट ब्लू लेदर, क्रस्ट लेदर और ईआई टैन्ड लेदर के निर्यात के लिए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई) द्वारा परीक्षण और प्रमाणन की अनिवार्य आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। ये प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं मूल रूप से मूल्यवर्धित चमड़ा उत्पादों के निर्यात की निगरानी करने और उन्हें कच्चे खाल और शुल्क योग्य वस्तुओं से अलग करने के लिए स्थापित की गई थीं।