ईडी ने सहकारी बैंक घोटाले में 26.60 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं

Update: 2023-02-11 17:02 GMT

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक धोखाधड़ी के मामले में 26.60 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें कुल 'अपराध की आय' 494 करोड़ रुपये है। ईडी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में अनिल शिवाजीराव भोसले, उनकी इक्विटी होल्डिंग्स, सूर्याजी पांडुरंग जाधव और नुसरत शनूर मुजावर की 23 अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन, पुणे द्वारा 2020 में शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

"ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा कई तरीकों से वित्तीय धोखाधड़ी की गई थी। कोर बैंकिंग प्रणाली में बिना किसी आधिकारिक प्रविष्टि/रिकॉर्ड के मौखिक निर्देशों पर बैंक से नकदी की हेराफेरी; स्वयं और संबंधित पक्षों को भारी धनराशि हस्तांतरित करके बैंक की निधियों का दुरूपयोग; बैंक और अन्य के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों द्वारा ऋणों का कपटपूर्ण संवितरण और ऐसे ऋणों का विपथन; बैंक के एनपीए की स्थिति को कम करने के लिए बोगस चेक डिस्काउंटिंग सुविधा की गई है।

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