कैश में कितना सोना खरीद सकते हैं: क्या आप भी दिवाली, धनतेरस या अपने बच्चों की शादी के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं? अगर हां तो आपके लिए आयकर विभाग के नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आज के ऑनलाइन पेमेंट के जमाने में भी बहुत से लोग नकद में सोना खरीदना पसंद करते हैं। तो कई लोगों के मन में यह सवाल है कि कोई कैश में कितना सोना खरीद सकता है? नकद में सोना खरीदने पर कोई सीमा है या नहीं?
सोने की बढ़ती मांग
भारत में लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं। त्योहारी सीजन में सोने की मांग भी काफी बढ़ जाती है. इसके अलावा लोग सोने में भी निवेश करते हैं। इसके पीछे सबसे अहम कारण यह है कि सोने में निवेश करने से पैसे डूबने का खतरा नहीं रहता है। साथ ही समय के साथ रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है.
आयकर अधिनियम क्या कहता है?
आयकर अधिनियम में सोने या सोने के आभूषणों की खरीद को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन नकद में सोना खरीदने का नियम स्पष्ट है। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, किसी भी दुकानदार के लिए किसी भी एक लेनदेन में 2 लाख रुपये या उससे अधिक का नकद लेनदेन करना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में आप सोना खरीदने वाले से बिना किसी कैश लिमिट के सोना खरीद सकते हैं लेकिन बेचने वाला 2 लाख या इससे ज्यादा कैश नहीं ले पाएगा।
नियमों का पालन न करने पर कितना लगेगा जुर्माना?
अगर कोई ज्वैलर 2 लाख से ज्यादा कैश लेता है तो उस पर कैश के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा. आयकर विभाग इस अधिनियम के उल्लंघन पर ज्वैलर पर उससे प्राप्त राशि के बराबर जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी ज्वैलर से कैश या अन्य माध्यम से 2 लाख से ज्यादा का सोना खरीदते हैं तो आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड देना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आप बिना पैन कार्ड या आधार कार्ड के सिर्फ 2 लाख तक का सोना खरीद सकते हैं।