DGCA ने अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों के परिचालन पर रोक 30 नवंबर तक लगाई रोक

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कोरोना वायरस महमारी के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाओं के परिचालन...

Update: 2020-10-28 11:20 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| नई दिल्ली, पीटीआइ। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कोरोना वायरस महमारी के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाओं के परिचालन पर रोक को 30 नवम्बर तक बढ़ा दी है। बुधवार को डीजीसीए ने इसकी जानकारी दी। भारतीय विमानन नियामक ने एक सर्कुलर में कहा, 'हालांकि, 'मामला-दर-मामला' के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय निर्धारित उड़ानों के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है।'

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर भारत में 23 मार्च से अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाएं निलंबित हैं। हालांकि, मई से 'वंदे भारत मिशन' के तहत और जुलाई से द्विपक्षीय 'एयर बबल' व्यवस्था के तहत कुछ देशों के लिए विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का परिचालन हो रहा है। दो देशों के बीच 'एयर बबल समझौता' के तहत, विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का उनके क्षेत्र के बीच उन देशों की विमानन कंपनियों द्वारा परिचालन किया जा सकता है।

भारत ने करीब 18 देशों के साथ 'एयर बबल' समझौता किया है। देश में घरेलू उड़ान सेवा करीब दो महीने तक बंद रहने के बाद 25 मई से दोबारा शुरू की गई थी।

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