Delhi दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति विवाद में शामिल सभी पक्षों को उनकी व्यक्तिगत संपत्ति और देनदारियों सहित अन्य विवरण मीडिया के साथ साझा न करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा, "'वसीयत' की एक प्रति प्रतिवादी को इस वचन के साथ दी जाए कि इसका उपयोग गुप्त रूप से किया जाएगा और पक्षकार या अधिवक्ता इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे।"