क्रिप्टोकरेंसी किया है निवेश, जानिए कैसे लगेगा Tax

RBI ने क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता जरूर नहीं दी है, लेकिन अपने देश में Cryptocurrency Transactions गैर कानूनी नहीं है. ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी गेन पर कैसे टैक्स लगता है उसे समझना जरूरी है.

Update: 2021-06-25 10:11 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक अपने देश में क्रिप्टोकरेंसी (RBI on Cryptocurrency) को कानूनी मान्यता नहीं दी है. इसके बावजूद इसके प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है. क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. ग्लोबल स्तर पर भी यह तेजी से एक्सेप्ट किया जा रहा है. जो लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि इसको लेकर टैक्स के क्या नियम हैं.

Cryptocurrency को कानूनी मान्यता नहीं मिलने के कारण ही इनकम टैक्स विभाग भी टैक्स संबंधी नियमों को लेकर कुछ नहीं कह रहा है. हालांकि टैक्स के जानकारों का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को इससे होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं देने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जिस इनकम को इनकम टैक्स कानून में छूट दी गई है, उसके अलावा हर तरह की इनकम टैक्स के दायरे में आती है. इस हिसाब से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई भी टैक्स के दायरे में आती है. जानकारों का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को अपने मन से इन्वेस्टमेंट नेचर को ध्यान में रखते हुए इससे होने वाली कमाई पर टैक्स जमा करना चाहिए.
बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन?
मिंट में छपी रिपोर्ट में SAG Infotech के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित गुप्ता का कहना है कि अगर कोई निवेशक क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड करता है तो उसे इससे होने वाली कमाई पर business income के तौर पर टैक्स जमा करना चाहिए. अगर उसने इसमें निवेश किया है तो कैपिटल गेन के आधार पर टैक्स जमा करना चाहिए.
किस तरह लगेगा कैपिटल गेन टैक्स
अमित गुप्ता का कहना है कि अगर किसी निवेशक ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है और तीन साल से पहले उसे रिडीम करता है तो यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आता है. STCG का टैक्स रेट 15 फीसदी है. अगर 3 साल के बाद इन्वेस्टमेंट को रिडीम करता है तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG के अंतर्गत आता है. LTCG 20 फीसदी है, लेकिन निवेशकों को indexation का लाभ मिलेगा.
क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन गैर-कानूनी नहीं
Optima Money Managers के पंकज मथपाल का कहना है कि रिजर्व बैंक ने भले ही क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता नहीं दी है लेकिन अपने देश में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन गैर-कानूनी नहीं है. ऐसे में निवेशक को यह साबित करना होगा कि इससे होने वाली कमाई बिजनेस इनकम है या फिर असेट क्लास इनकम. इसे असेट मानने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है. जानकार यह भी सलाह दे रहे हैं कि इससे होने वाली कमाई को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माना जा सकता है और उस हिसाब से टैक्स जमा किया जा सकता है.


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