कोर्ट ने खारिज की Facebook और WhatsApp की Privacy Policy की जांच के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका
फेसबुक और वाट्सऐप
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने वाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी (WhatsApp Privacy Policy) की जांच करने के भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ दायर फेसबुक और वाट्सऐप की याचिकाओं को गुरुवार को खारिज कर दिया.
जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि सीसीआई के लिए वाट्सऐप की नयी प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ हाईतम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं के परिणाम की प्रतीक्षा करना "विवेकपूर्ण" होगा लेकिन ऐसा नहीं करने से नियामक का आदेश "विकृत" या "अधिकार क्षेत्र को कम करने वाला" नहीं होगा
अदालत ने कहा कि उसे फेसबुक और वाट्सऐप की याचिकाओं में सुनवाई लायक कुछ नहीं दिखा है जिसमें आयोग द्वारा जांच के आदेश में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है.
CCI ने किए ये दावे
CCI ने अदालत के सामने तर्क दिया था कि वाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में अधिक यूजर्स को लाने के लिए लक्षित विज्ञापन के लिए जरूरतसे ज्यादा डेटा कलेक्शन और कस्टमर्स की जासूसी करनी होगी और जोकि कथित दुरुपयोग के तहत आता है. CCI ने अदालत को यह भी बताया था कि जांच के बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या वाट्सऐप द्वारा डेटा कलेक्शन और फेसबुक के साथ साझा करने से डेटा का दुरुपयोग होगा. CCI ने यह भी दावा किया था कि एकत्र किए गए डेटा, जिसमें एक व्यक्ति का स्थान, डिवाइस डिटेल, उनके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और जिनसे वे बातचीत कर रहे हैं शामिल होगा, इससे वे एक कस्टमर प्रोफ़ाइल और प्रायोरिटी सेट करेंगे ताकि टारगेट विज्ञापन भेज सकें.
बता दें वाट्सऐप और फेसबुक ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच का निर्देश देते हुए चुनौती दी थी. वाट्सऐप और फेसबुक ने दावा किया था कि जब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट प्राइवेसी पॉलिसी पर विचार कर रहे थे, तब सीसीआई को मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था. उन्होंने यह भी कहा था कि सीसीआई का फैसला आयोग के क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग है. उन्होंने दावा किया कि तत्काल मामले में सीसीआई मामले के पहलू से बहुत दूर निकल गया है.