केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश, टेलीकॉम कंपनियों को कॉल और इंटरनेट डिटेल संभालकर रखने के दिए निर्देश

Update: 2021-12-24 07:53 GMT

टेलीकॉम कंपनियों ( Telecom Companies ) अब दो सालों तक आपको द्वारा मोबाइल फोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड ( Call Detail Record) और इंटरनेट सर्फिंग का इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉर्ड़ ( IP Detail Record) को सहेज कर ( Archieve) रखेगी. दूरसंचार विभाग Department of Telecom (DoT) ने सुरक्षा कारणों ( Security Reasons ) से टेलीकॉम कंपनियों को ऐसा करने का आदेश दिया है.

कॉल - इंटरनेट डिटेल रखना होगा संभालकर

इस संशोधन के बाद टेलीकॉम कंपनियों को अपने कस्टमर्स के इंटरनेट डाटा रिकॉर्ड जिसमें लॉगिन लॉगआउट डिटेल शामिल है सभी संभाल कर रखना होगा. टेलीकॉम कंपनियों को अपने इंटरनेट सब्सक्राइबर का इंटरनेट एक्सेस डिटेल के अलावा, ईमेल, इंटरनेट टेलीफॉनी जैसे मोबाइल फोन से किये गए वाई फाई कॉलिग का डिटेल्स भी दो सालों तक रिकॉर्ड में रखना होगा.

पहले टेलीकॉम कंपनियों को एक साल पुराना कॉल रिकॉर्ड से लेकर इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉर्ड का रखना होता था. इस अवधि को बढ़ाकर अब दो साल कर दिया गया है. लाइसेंस के नियमों में 21 दिसंबर को इसके लिये संशोधित किया गया है जिसे 22 दिसंबर को सभी टेलीकॉम परमिट्स को इसके अंर्तगत शामिल किया गया है. दूरसंचार विभाग ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि टेलीकॉम लाइसेंस दारकों को सभी कमर्शियल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड के अलावा ने नेटवर्क के एक्सचेंज किये गए सभी कम्यूनिकेशन का रिकॉर्ड रखना होगा. ऐसे सभी रिकॉर्ड को दो सालों तक सुरक्षा कारणों से संभाल ( Archieve) कर रखना होगा. दूरसंचार विभाग से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होने पर टेलीकॉम कंपनियां दो सालों बाद ये सभी डाटा को डिलिट कर सकतीं है. सर्कुलर में कहा गया है कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर से नियमों में संशोधन करना जरुरी था.



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