सीबीआई ने GAIL के डायरेक्टर खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला दर्ज

रिश्वतखोरी के मामले में GAIL के डायरेक्टर ई एस रंगनाथन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसके अलावा 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

Update: 2022-01-16 09:21 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | रिश्वतखोरी के मामले में GAIL के डायरेक्टर ई एस रंगनाथन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसके अलावा 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. यह मामला 50 लाख से ज्यादा रिश्वतखोरी से जुड़ा है. गेल के डायरेक्टर (Gail director bribery case) रंगनाथन के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने पेट्रो केमिकल प्रोडक्ट्स को खरीदने वाली निजी कंपनियों से 50 लाख रुपए से अधिक रिश्वत ली है. रंगनाथन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन प्राइवेट कंपनियों को खरीदारी में स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया. सीबीआई ने कई संदिग्ध बिचौलियों और व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामला दर्ज करने के बाद रंगनाथन के ऑफिस पर छापेमारी की कार्रवाई भी की गई है. रंगनाथन के आवास से अब तक 1.3 करोड़ कैश जब्त की गई है.

शुक्रवार को मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने दिल्ली-एनसीआर में करीब आठ जगहों पर छापेमारी की, जिसमें दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस स्थित रंगनाथन का कार्यालय और नोएडा के सेक्टर 62 स्थित उनका आवास शामिल है. अधिकारियों ने कहा कि रंगनाथन के अलावा, एजेंसी ने बिचौलिए पवन गौर और राजेश कुमार, एन रामकृष्णन नायर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, जिन्होंने कथित तौर पर रिश्वत ली थी. इसके अलावा उद्योगपति सौरभ गुप्ता और उनकी पंचकूला स्थित कंपनी यूनाइटेड पॉलिमर इंडस्ट्रीज और आदित्य बंसल तथा उनकी करनाल स्थित कंपनी बंसल एजेंसी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है. यह आरोप है कि रंगनाथन "आपराधिक साजिश में भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में गौर और कुमार के साथ लिप्त थे.''
बिचौलियों के रूप में काम करते थे कुमार और गौर
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुमार और गौर ने कथित तौर पर रंगनाथन के बिचौलियों के रूप में काम किया क्योंकि उन्होंने गेल द्वारा मार्केटिंग किए गए पेट्रो केमिकल प्रोडक्ट्स को खरीदने वाली निजी कंपनियों से रिश्वत ली. प्राथमिकी में कहा गया है कि सूत्रों ने सीबीआई को सूचित किया कि कुमार के निर्देश पर, गौर ने रंगनाथन से कहा था कि वह रिश्वत के बदले में गेल द्वारा विपणन किए जा रहे पेट्रो केमिकल प्रोडक्ट्स पर खरीदारों को कुछ छूट देने की अनुमति दें.
14 दिसंबर को फाइव स्टार होटल में हुई थी मुलाकात
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुमार और गौर ने प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पिछले साल 11 दिसंबर को रंगनाथन से उनके नोएडा स्थित आवास पर मुलाकात की थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि दो दिन बाद गौर ने कुमार को सूचित किया कि गेल में छूट के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. छूट आदेश जारी करने पर गेल में अंतिम निर्णय लेने के बाद, कुमार ने रिश्वत की व्यवस्था करने के लिए छूट के अन्य संभावित लाभार्थियों से संपर्क किया. गौर, कुमार और रंगनाथन ने 14 दिसंबर को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में फिर से इस पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की.
करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज
एक अधिकारी ने कहा, ''सूत्र ने आगे जानकारी दी कि 17 दिसंबर 2021 को राजेश ने लाभार्थी निजी पक्षों से मांगी गई रिश्वत की राशि एकत्रित की और उसे रंगनाथन के लिए गौर को सुपुर्द कर दिया.'' उन्होंने बताया कि सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के लिए आईपीसी की धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून (Prevention of Corruption Act) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है.


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