Business: आंशिक निकासी के सारे नियम EPFO ने बदल डाले

जान ले PF अकाउंट से फंड निकालने का नया तरीका

Update: 2024-09-23 09:12 GMT

बिज़नेस: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को कई सुविधाएं दे रहा है. EPFO ​​में निवेश करके एक तरफ निवेशक बड़ा फंड बनाने के साथ ही पेंशन का लाभ भी पा सकते हैं. इसके अलावा EPFO ​​सदस्यों को आंशिक निकासी की सुविधा भी देता है. अब EPFO ​​ने आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव (EPFO Rule Change) किया है.

EPFO New Rule

EPFO ने आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव किया है. यह जानकारी केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है. मनसुख मंडाविया ने बताया कि PF खाते से आंशिक निकासी की सीमा बढ़ा दी गई है. अब EPFO ​​सदस्य PF खाते से 50,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं. इसके अलावा अब नौकरी शुरू करने के 6 महीने के भीतर निकासी की जा सकेगी. पहले सदस्य को पूरी निकासी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अगर कोई कर्मचारी 6 महीने के भीतर नौकरी छोड़ देता है, तो वह PF खाते से पूरी निकासी कर सकता है।

पीएफ खाते से रकम निकालने की प्रक्रिया

ईपीएफओ के ई-सर्विस पोर्टल पर जाएं। यहां मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा की मदद से लॉग इन करें।

लॉग इन करने के बाद 'ऑनलाइन सर्विसेज' पर जाएं।

अब फॉर्म-31, 19, 10सी और 10डी में से कोई एक चुनें।

इसके बाद पर्सनल डिटेल्स वेरिफाई करें।

अब फॉर्म 31 चुनें और निकासी का कारण बताएं।

इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें और सबमिट कर दें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद 'ऑनलाइन सर्विसेज' पर जाएं और क्लेम को ट्रैक करें। यहां से आप क्लेम का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बता दें कि क्लेम की रकम ईपीएफओ की ओर से 7 से 10 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।

कब निकाल सकते हैं रकम

आप मेडिकल, शादी, शिक्षा या किसी पारिवारिक इमरजेंसी में अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं।

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