टैक्सपेयर्स को बड़ा झटका! ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने से सरकार का इनकार

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Update: 2022-07-22 14:56 GMT

जनता से रिश्ता वेब डेस्क। आईटीआर फाइल करने वालों को आखिरकार कोई राहत नहीं मिली. अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आज ही फाइल करें क्योंकि अब आपके लिए एक चौंकाने वाली खबर है। कहा गया है कि आईटीआर दाखिल करने की कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर फाइल करें। कर्मचारियों के लिए आईटीआर फाइल करना बेहद जरूरी है। इसलिए, यदि यह 31 जुलाई से पहले भुगतान नहीं किया जाता है, तो जुर्माना बाद में भुगतान किया जा सकता है। आपकी गलती के परिणामस्वरूप आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यदि व्यवसाय की बिक्री, कारोबार या आय 60 लाख से अधिक है तो रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा। बिजनेसमैन की सालाना आमदनी 10 लाख रुपये से ज्यादा होने पर भी आईटीआर फाइल करना होता है।एक साल में टीडीएस और टीसीएस की रकम 25000 रुपये से ज्यादा होने पर आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के करदाताओं के लिए, टीडीएस + टीसीएस की सीमा 50,000 रुपये है।
ऑनलाइन आईटीआर फाइल कैसे करें?
1. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
2. अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें।
3. अगर आप लॉग इन नहीं हैं, तो 'Register Yourself' बटन पर क्लिक करें।
4. ई-फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पर 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें।
5. सभी सूचनाओं को अपडेट करें और आईटी रिटर्न दाखिल करने का कारण चुनें।
6. वित्तीय वर्ष का चयन करें।
7. सभी जानकारी एक बार चेक कर लें।
8. अगर सब कुछ सही है, तो 'पूर्वावलोकन और सबमिट करें' पर क्लिक करें।
9. अब आईटीआर अपलोड होगा और आपको ओटीपी मिलेगा, इसे सबमिट कर दें।
10. अब आपके पास आईटीआर फाइल का मैसेज आएगा।


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