PAN कार्ड के लिए नए इनकम टैक्स पोर्टल से ऐसे करें आवेदन

बैंक के कामकाज समेत आईटीआर दाखिल करने आदि के लिए पैन कार्ड (PAN Card) का होना बेहद जरूरी है,

Update: 2021-06-15 12:39 GMT

बैंक के कामकाज समेत आईटीआर दाखिल करने आदि के लिए पैन कार्ड (PAN Card) का होना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर पैन खो गया है या चोरी हो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि इनकम टैक्स विभाग के नए वेबसाइट पर आवेदन करके आप इंस्टेट ई-पैन हासिल कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको अपना पैन नंबर याद होना चाहिए. जिन लोगों को पैन नंबर की जानकारी नहीं है वे दूसरी प्रक्रिया के जरिए तत्काल ई-पैन पा सकते हैं. तो क्या है आवेदन की प्रक्रिया जानिए पूरी डिटेल.

ई-पैन के लिए आवेदन प्रक्रिया
1.ई-पैन डाउनलोड करने के लिए incometax.gov.in पर लॉग इन करें. अब बाईं ओर नीचे 'हमारी सेवाएं' पर क्लिक करें.
2.यहां 'इंस्टेंट ई पैन' पर क्लिक करें. अगर आपको अपना पैन नंबर याद है तो इस भर दें और आगे बढ़ें.
3.जिन लोगों को पैन नंबर याद नहीं है वे अपने आधार कार्ड नंबर को भरकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आधार का पैन से लिंक होना जरूरी है.
4.अब नियम और शर्तें पढ़कर 'स्वीकार करें' बटन पर क्लिक करें.
5.ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा अब इसे भर दें.
6.अब फॉर्म में अपना ई-मेल आईडी दर्ज करें और सभी जानकारियों को चेक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
7.ऐसा करते ही आयकर विभाग की ओर से आपके ई-मेल आईडी पर ई-पैन यानी इंस्टेंट पैन भेज दिया जाएगा. आप ई-मेल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.
10 मिनट में मिलेगी कॉपी
इंस्टेंट पैन ओरिजनल पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी होती है. ये भी सरकारी कामों में पूरी तरह से मान्य है. इसे अप्लाई करने के केवल 10 मिनट के अंदर हासिल किया जा सकता है. पैन रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी. इंस्टेंट पैन डिजिटल फॉर्मेट में होती है. इसके लिए आवेदकों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है. इस प्रक्रिया में आधार बेस्ड e-KYC के जरिए इंस्टैंट PAN दिया जाता है.


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