दिल्ली में शराब की दुकानों की बदलेगी सूरत, बंद हो जाएंगी शराब की 260 प्राइवेट दुकानें

दिल्ली में शराब बिक्री और लाइसेंस को लेकर नई नीति लागू होने वाली है. इस नीति के तहत अब दिल्ली में शराब की दुकानों को लेकर काफी बदलाव होने वाला है

Update: 2021-09-20 03:16 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देश की राजधानी की शराब नीति लंबे समय से चर्चा में है. अब दिल्ली में 17 नवंबर से नई आबकारी नीति के तहत दुकानें खोली जाएंगी, जिसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे. अब सरकार ने शराब बिक्री से लेकर शराब के लाइसेंस तक कई नियमों में बदलाव कर दिए हैं. इस नीति के तहत दिल्ली में शराब खरीदने की उम्र को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए हैं और अब शराब की दुकान को लेकर भी नए नियम हैं. यानी अब दिल्ली में शराब की दुकानें नई तरह से दिखाई देने वाली है.

दिल्ली में शराब की दुकानों में जल्द ही बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और अब आपको काउंटर से शराब नहीं लेनी होगी. आइए जानते हैं कि दिल्ली में शराब की दुकान कैसी होने वाली हैं और ग्राहकों को किस तरह से शराब की बिक्री की जाएगी.

अब शराब की दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, सड़क, कॉम्पलेक्स आदि में ही मिलेगी.

स्कूल, धार्मिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकान नहीं खोल सकेंगे.

फिलहाल दिल्ली में कई वार्ड ऐसे है जहां एक भी दुकान नहीं है और कई वार्ड ऐसे हैं जहां 10-15 दुकानें पास-पास हैं. इसलिए दिल्ली को 32 जोन में बांटकर इसका रेशनलाइजेशन भी किया गया है.

अब दुकानों पर ग्राहकों को जाल से हाथ डाल कर शराब नहीं खरीदनी होगी. शराब लेने के लिए ग्राहक को अंदर जाकर ही शराब खरीदनी होगी. ऐसे में आपको सुपर मार्केट की तरह अंदर जाना होगा और पसंद की शराब लेनी होगी और इसका बिल चुकाना होगा.

हर ग्राहक को दुकान में एंट्री दी जाएगी और वो वहां जाकर खुद शराब लेंगे.

सभी दुकानों में कांच के दरवाजे लगाए जाएंगे.

इस नीति के तहत ग्राहक किसी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ जमा नहीं कर सकेंगे.

सभी दुकानदारों को अपनी दुकान में AC लगाना होगा.

सभी दुकानदारों को अब CCTV कैमरे लगाने होंगे और दुकान के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे होने आवश्यक हैं. इसके अलावा दुकानदारों को 1 महीने तक इसकी रिकॉर्डिंग भी रखनी होगी.

दुकानदार को दुकान के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाकर रखनी होगी. अगर दुकानदार की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेकर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

दुकान का कारपेट एरिया कम से कम 500 स्कवायर फीट होना चाहिए.

कुछ दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

दिल्ली में अक्टूबर से शराब की प्राइवेट दुकानें बंद होने जा रही हैं. एक अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच 47 दिन तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी. एक अक्टूबर से अगले 47 दिन तक दिल्ली में सिर्फ सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री होगी.

बंद हो जाएंगी 260 प्राइवेट दुकानें

वर्तमान में दिल्ली में अभी 720 से ज्यादा शराब की दुकानें चलती हैं, जिसमें 260 प्राइवेट दुकानें हैं. नई आबकारी नीति के अनुसार सभी 32 जोन में लाइसेंस के आवंटन के बाद सरकार ने निजी शराब की दुकानों का लाइसेंस 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया था, उसे अब आगे जारी नहीं किया जाएगा. इस वजह से एक अक्टूबर से सभी 260 प्राइवेट दुकानें बंद हो जाएंगी.



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