वित्त वर्ष 2022-23 में आई टीआर फॉर्म में बदलाव: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इससे पहले आपको आईटीआर दाखिल करना होगा, अन्यथा आपको जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी। . आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, आयकर विभाग की ओर से पिछले साल के मुकाबले कुछ बदलाव किए गए हैं.
ये बदलाव कोई बड़े नहीं हैं, लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको इन बदलावों के बारे में पता होना चाहिए. ये आपके काम आ सकता है. आइए जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को लेकर क्या बदलाव हुए हैं।
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) से आय का विवरण
1 अप्रैल 2022 से आभासी डिजिटल संपत्तियों से संबंधित आय पर कर लगाने के लिए आयकर अधिनियम में कुछ विशिष्टताओं को जोड़ा गया है। धारा 194एस के तहत टीडीएस क्रिप्टो के लेनदेन पर लागू होगा। वीडीए से आय के संबंध में आवश्यक खुलासे प्रदान करने के लिए फॉर्म को संशोधित किया गया है। करदाताओं को वीडीए से होने वाली आय का पूरा ब्योरा देना होगा।
यदि किसी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान क्रिप्टोकरेंसी से कोई आय प्राप्त हुई है, तो उसे कर दाखिल करने के लिए खरीद की तारीख, हस्तांतरण की तारीख, लागत और बिक्री आय का विवरण दर्ज करना होगा। इसके साथ ही फॉर्म 26AS और AIS को वेरिफाई करना भी जरूरी है.
80जी कटौती का दावा करने के लिए एआरएन विवरण
अगर किसी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दान दिया है तो वह धारा 80जी के तहत कटौती के लिए पात्र है। ऐसे में दान का एआरएन नंबर आईटीआर फॉर्म में देना होगा. जहां दान पर 50 फीसदी की कटौती की इजाजत है.