New Delhi नई दिल्ली: रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर जल्द ही एटीएम के जरिए अपने खातों से क्लेम की रकम निकाल सकेंगे। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने कथित तौर पर कहा है कि श्रम मंत्रालय भारतीय कार्यबल को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को उन्नत कर रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि दावेदार, लाभार्थी या बीमित व्यक्ति एटीएम के जरिए अपने क्लेम की रकम निकाल सकेंगे। रिपोर्ट के , निकासी की सीमा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के 50 फीसदी तक होगी। ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत मृतक सब्सक्राइबर के उत्तराधिकारियों को अधिकतम 7 लाख रुपये दिए जाते हैं। इस प्रकार, मृतक ईपीएफओ सब्सक्राइबर के उत्तराधिकारी भी निपटाए गए क्लेम को निकालने के लिए एटीएम का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। श्रम मंत्रालय को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। मुताबिक