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लाइक्स के लिए सड़क पर लेटी इन्फ्लुएंसर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर फंसी
इंदौर (मध्य प्रदेश): सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद इंदौर की इन्फ्लुएंसर प्रकृति गौर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस वीडियो में उन्हें कथित तौर पर ट्रैफिक सिग्नल पर ज़ेबरा क्रॉसिंग पर लेटे हुए देखा गया था।
टुकोगंज पुलिस ने पूछताछ के लिए गौर को थाने बुलाया और बाद में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 270 और 285 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के हिस्से के तौर पर पुलिस ने उनका मोबाइल फोन भी ज़ब्त कर लिया।
ऑनलाइन आलोचना होने के बाद, गौर ने घटना पर खेद जताते हुए एक और वीडियो जारी किया। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग उनके वीडियो को गलत संदर्भ में पेश कर रहे थे।
गौर के अनुसार, यह घटना जानबूझकर नहीं की गई थी और वीडियो शूट करते समय उन्होंने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो शूट करते समय वह और अधिक सावधान रहेंगी।
सोशल मीडिया पर वीडियो के व्यापक रूप से फैलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए वीडियो की पहचान की।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश डंडोतिया ने कहा कि वायरल फुटेज में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता दिख रहा है।
सोशल मीडिया कंटेंट के संबंध में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह द्वारा जारी निवारक आदेशों के तहत भी मामले की जांच की गई।
डंडोतिया ने कहा कि पुलिस कमिश्नर सोशल मीडिया कंटेंट को विनियमित करने के लिए नियमित रूप से दिशानिर्देश जारी करते हैं और इन निर्देशों का उल्लंघन होने पर FIR दर्ज की जाती है।
उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने, अपनी या दूसरों की जान जोखिम में डालने या ट्रैफिक में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह व्यक्ति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही क्यों न हो।
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