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हरियाणा नंबर की थार पर मुंबई में हिट-एंड-रन का आरोप, FIR दर्ज, CCTV फुटेज वायरल

nidhi
10 July 2026 11:36 AM IST
हरियाणा नंबर की थार पर मुंबई में हिट-एंड-रन का आरोप, FIR दर्ज, CCTV फुटेज वायरल
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हरियाणा नंबर की थार ने 2 बाइक सवारों को रौंदा, पुलिस ने दर्ज की FIR
Mumbai : एक चौंकाने वाला वीडियो जिसमें कथित तौर पर हरियाणा में पंजीकृत महिंद्रा थार को मुंबई की एक व्यस्त सड़क पर दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मारते हुए और फिर घटनास्थल से भागते हुए दिखाया गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है, जिससे व्यापक गुस्सा फैल गया है और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
एसयूवी, पंजीकरण संख्या एचआर 98 एक्स 5101, को यातायात के बीच खतरनाक तरीके से चलाया जा रहा है। फुटेज ने लापरवाही से गाड़ी चलाने और सड़क सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं जताई हैं, कई उपयोगकर्ताओं ने गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है।
देखते ही देखते दो मोटरसाइकिलें टकरा गईं
वायरल क्लिप के अनुसार, थार पहले दो सवारों को ले जा रही एक मोटरसाइकिल से टकराती है, जिससे दोनों सवार सड़क पर गिर जाते हैं। उनकी स्थिति की जाँच करने या सहायता की पेशकश करने के लिए रुकने के बजाय, चालक गाड़ी चलाना जारी रखता है।
कुछ क्षण बाद, वही एसयूवी एक बार फिर बिना रुके तेजी से आगे बढ़ने से पहले दूसरे दोपहिया वाहन से टकराती हुई दिखाई देती है। घटनाओं के क्रम ने सार्वजनिक आलोचना तेज कर दी है, कई लोगों ने इस घटना को हिट-एंड-रन और खतरनाक ड्राइविंग का स्पष्ट मामला बताया है।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच जारी
इस घटना के बाद अब आधिकारिक पुलिस कार्रवाई हुई है। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस ने पुष्टि की कि अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है।
“सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो के संबंध में, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 281 के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 और 187 के तहत वाहन संख्या एचआर 98 एक्स 5101 महिंद्रा थार के अज्ञात चालक के खिलाफ काशीगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 0334/2026 दर्ज की गई है और अपराध दर्ज किया गया है।”
अधिकारियों ने अभी तक ड्राइवर की पहचान उजागर नहीं की है. पुलिस वायरल फुटेज की जांच कर रही है और जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है।
कानूनी प्रावधान लागू किये गये
मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 281 के तहत दर्ज किया गया है, जो मानव जीवन को खतरे में डालने वाली लापरवाही से गाड़ी चलाने से संबंधित है। इसके अलावा, खतरनाक ड्राइविंग और दुर्घटना के बाद कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता से संबंधित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 और 187 भी लागू की गई है।
यदि जांच के दौरान आरोप साबित हो जाते हैं, तो आरोपी को आपराधिक कानून और मोटर वाहन अधिनियम दोनों के तहत कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
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