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ट्रेन की 3AC बर्थ पर पान की ‘दुकान’, 20-25 पान के ऑर्डर का दावा, वीडियो वायरल

nidhi
17 Oct 2026 1:48 PM IST
ट्रेन की 3AC बर्थ पर पान की ‘दुकान’, 20-25 पान के ऑर्डर का दावा, वीडियो वायरल
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ट्रेन की सीट पर तैयार होते दिखे पान

मुंबई : मुंबई से छत्तीसगढ़ की ट्रेन यात्रा के दौरान का एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पान बेचने वाले को 3AC कोच की लोअर बर्थ पर लगभग 25 पान बनाते हुए देखा गया। इस घटना ने रेलवे के नियमों और साफ-सफाई को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि पान बेचने वाले ने बर्थ को ही एक तरह की दुकान में बदल दिया है। इससे यह बहस छिड़ गई है कि क्या रिजर्व कोच के अंदर इस तरह से सामान बेचना जायज है और ट्रेन यात्रा के दौरान साफ-सफाई के मानकों का क्या होता है।
वायरल वीडियो: 3AC कोच के अंदर पान बनाता दिखा एक व्यक्ति
@indiain24hr नाम के X अकाउंट पर शेयर किए गए इस वीडियो में, एक व्यक्ति बर्थ पर कपड़ा बिछाकर पान बनाता हुआ दिख रहा है। यात्रा के दौरान कई यात्री उसे ऐसा करते हुए देख रहे हैं।
वीडियो बनाने वाले यात्री के अनुसार, उस व्यक्ति को लगभग 20 से 25 पान बनाने का ऑर्डर मिला था, जिसे वह अन्य यात्रियों को बेचने के लिए तैयार कर रहा था।
इस वीडियो ने लोगों का ध्यान इस अजीबोगरीब तरीके की ओर खींचा है, जिससे एक आम ट्रेन यात्रा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है।
वीडियो ने साफ-सफाई को लेकर चिंताएं तो पैदा की ही हैं, लेकिन क्या ट्रेन के रिजर्व कोच के अंदर किसी को खाने-पीने की चीजें बनाने और बेचने की अनुमति है?
क्या रिजर्व ट्रेन कोच के अंदर खाने-पीने की चीजें बेचना अलाउड है?
भारतीय रेलवे ट्रेनों में खान-पान और सामान बेचने की व्यवस्था को अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर्स और वेंडर्स के जरिए नियंत्रित करता है। आमतौर पर, ट्रेनों में खाने-पीने की चीजें बेचने का काम रेलवे के नियमों के अनुसार केवल अधिकृत कर्मचारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए।
रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 144 के तहत, भारतीय रेलवे ट्रेन कोच सहित यात्रियों के बैठने की जगहों पर बिना अनुमति के सामान बेचने या फेरी लगाने पर रोक लगाता है। ट्रेनों में खाना बनाने और बेचने का काम रेलवे के खान-पान नियमों के दायरे में आता है। इसके अलावा, रेलवे के साफ-सफाई नियमों के तहत कचरा फैलाना, थूकना या ऐसी कोई भी गतिविधि करना मना है, जिससे रेलवे परिसर की स्वच्छता प्रभावित होती हो।
अगस्त 2026 में हुए एक संशोधन के बाद, साफ-सफाई के नियमों का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अगर यह जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो कोर्ट द्वारा 2,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साफ-सफाई को लेकर चिंताएं सबसे अहम मुद्दा बनीं
हालांकि वेंडर का पूरा ध्यान ऑर्डर पूरा करने पर था, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने बर्थ की साफ-सफाई और यात्रियों के बैठने, आराम करने या सोने की जगह पर खाना तैयार करने को लेकर सवाल उठाए।
इस चर्चा ने उस चुनौती की ओर भी ध्यान खींचा है, जो तब आती है जब यात्रियों के बैठने, आराम करने या सोने की जगह पर खाना तैयार किया जाता है। एक एयर-कंडीशन्ड कोच, जहां यात्री एक सीमित जगह साझा करते हैं, वहां इस तरह की गतिविधियों के उचित होने पर बहस और तेज हो गई है।
हालांकि, सिर्फ इस वीडियो से यह साबित नहीं होता कि पान दूषित थे या इस घटना के बाद कोई यात्री बीमार पड़ा।
भारतीय रेलवे की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं
इस घटना ने ट्रेन के डिब्बों में अनधिकृत वेंडरों द्वारा खाने-पीने की चीजें बेचने को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खबर को लिखे जाने तक, भारतीय रेलवे ने वायरल वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा जताई गई चिंताओं पर कुछ कहा है।
इस क्लिप ने एक बार फिर साफ-सफाई के महत्व और ट्रेनों में सामान बेचने से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत को उजागर किया है। खासकर रिजर्व्ड कोच में, जहां यात्री एक साफ-सुथरे और आरामदायक सफर की उम्मीद करते हैं।
इस घटना पर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

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