
Seoul सियोल: दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। उन्हें देश में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करने के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। उन्हें नेशनल असेंबली में मिलिट्री फोर्स के साथ घुसने और नेताओं को अरेस्ट करने का आदेश देने के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल 3 दिसंबर, 2024 को हुई घटना के मामले में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। जज जी ग्वा येओन ने सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आखिरी फैसला सुनाया। प्रॉसिक्यूटर ने यून सूक येओल के लिए मौत की सज़ा मांगी थी। यून के सपोर्टर सियोल कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए। फैसले के बाद कई लोग भावुक हो गए। हालांकि, योन ने कोई पछतावा नहीं जताया। उनके वकील ने आरोप लगाया कि बिना सबूत के फैसला सुनाया गया। उन्होंने कहा कि जज ने पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी।





