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World वर्ल्ड: अमेरिका की एक कानूनी संस्था ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ को कोर्ट में चुनौती दी है। संस्था ने न्यूयॉर्क की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में याचिका दायर कर कहा है कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर यह निर्णय लिया है।
यह याचिका पांच छोटे अमेरिकी व्यवसायों की ओर से दाखिल की गई है जो चीन सहित अन्य देशों से सामान आयात करते हैं।कानूनी संस्था ने तर्क दिया कि संविधान के अनुसार टैरिफ जैसे कर लगाने का अधिकार केवल संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं। वहीं, व्हाइट हाउस ने ट्रंप की नीति का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम अमेरिकी कारोबार और श्रमिकों के हित में है, खासकर चीन जैसे देशों से हो रहे असंतुलित व्यापार के खिलाफ।
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