सेक्शुअल असॉल्ट मामले में महिला को मिली सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
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कंडोम में छेद करने की वजह से एक महिला के खिलाफ केस दर्ज हो गया. मामले की सुनवाई के बाद उसे सेक्शुअल असॉल्ट का दोषी पाया गया और फिर महिला को सजा भी दी गई. इस मामले को खुद कोर्ट ने ऐतिहासिक बताया है. यह मामला जर्मनी का है. पश्चिमी जर्मन शहर, बिलिफेल्ड के रीजनल कोर्ट के फैसले के बारे में लोकल न्यूजपेपर Neue Westfälische और Bild में बताया गया है.
क्या था मामला?
मामला 39 साल की एक महिला और 42 साल के एक पुरुष से जुड़ा है. वे दोनों 'फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स' रिलेशनशिप में थे. साल 2021 में दोनों ऑनलाइन मिले थे. जिसके बाद वे दोनों कैजुअल और सेक्शुअल रिलेशनशिप में आ गए. रिपोर्ट के मुताबिक, समय के साथ महिला अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा फील करने लगी. लेकिन वह जानती थी कि उसका पार्टनर उसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता है.
जिसके बाद महिला को एक खुराफाती आईडिया सूझा. उसने कंडोम में छेद कर दिया. इस उम्मीद से कि वह प्रेग्नेंट हो जाएगी और इससे दोनों और करीब आ जाएंगे. लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम हो गई. हालांकि, इसके बाद महिला ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने पार्टनर को कहा कि उसे लगता है कि वह प्रेग्नेंट है. महिला ने अपने पार्टनर को यह भी बता दिया कि उसने जानबूझकर कंडोम में छेद कर दिया था. इसके बाद पुरुष ने महिला के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया.
कोर्ट ने महिला की करतूत को क्राइम माना है. लेकिन शुरुआत में उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि महिला के खिलाफ कौन सा चार्ज लगाया जाए? रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट में जज एस्ट्रिड सालेव्स्की ने कहा- हमलोगों ने आज यहां एक लीगल हिस्ट्री दर्ज कराया है. केस को रिव्यू करने के बाद जज ने फैसला किया कि यह सेक्शुअल असॉल्ट का मामला है. जिसके बाद महिला को 6 महीने की सस्पेंडेड सजा सुनाई गई है. मतलब ये कि अगर महिला दोबारा इस तरह का क्राइम करती है तो उसे 6 महीने जेल में बिताना होगा.